Last Updated:April 16, 2025, 16:49 IST
Waqf Amendment Act Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा का मुद्दा उठा दिया. कोर्ट ने कहा कि यह हिंसा बेहद परेशान करने वाली है. यह को...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया. (News18)
Waqf Amendment Act Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई ढेरों याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान सभी पक्षों को सुना. इसके समर्थन और विरोध में खूब दलीलें दी गई. इसी बीच सीजेआई ने सभी को रोका और कहा कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है और वो है हिंसा. मुद्दा न्यायालय के समक्ष है और हम निर्णय करेंगे. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का इशारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा की तरफ ही था. कोर्ट अब इस मामले में कल यानी गुरुवार दोपहर दो बजे से आगे की सुनवाई करेगा.
वक्फ कानून के विरोध और पक्ष में मिलाकर कुल 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से अंतरिम आदेश जारी कर कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हालांकि बीजेपी शासित राज्य सरकारों की तरफ से पेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कानून का समर्थन किया गया. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षों को सुना. हालांकि आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. ऐसे में कल तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है.
मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा से नाराज दिखे. यह हिंसा कानून के विरोध में मुस्लिम समाज की नाराजगी के बाद शुरू हुई. सीजेआई ने कहा कि वो इस मामले पर न्याय करेंगे. पेश मामले में बहुत से लोगों के घर मुर्शिदाबाद में जला दिए गए हैं. लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिवरों में शिफ्ट होना पड़ा है. इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में हैं. बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ शिया और सुन्नी थे. अब सभी संप्रदाय के लोगों को इसमें जगह मिलेगी. सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ अभी भी निलंबित है, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि उपयोग बंद हो जाएगा. ये राजस्व कार्यवाही है और अगर कोई प्रतिकूल कब्जा करना चाहता है, तो वे उपाय की मांग कर सकते हैं.
First Published :
April 16, 2025, 16:23 IST