वक्फ कानून पर सरकार 7 दिन में देगी जवाब, इन कामों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

1 day ago

वक्फ संशोधित अधिनियम-2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच आज ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियों के मामले पर सुनवाई कर रही है. आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस नए कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगा सकता है.

नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल गई हैं, जिस पर बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई चली. इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी..सुप्रीम कोर्ट दलिलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया.. और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की..

वहीं वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इस मामले पर सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. कल वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की थी. बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान गई थी, और पथराव में कई पुलिसवाले घायल भी हुए थे.

Waqf Act SC Hearing Live Updates : वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर क्या होगा? CJI संजीव खन्ना ने बताया

वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ‘1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा. 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है. संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे.

सीजेआई ने इस साथ ही कहा, ‘अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो.’

Waqf Act SC Hearing Live Updates : वक्फ कानून पर अगले एक हफ्ते तक यह सब नहीं पाएगी सरकार

वक्फ कानून की सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है. उन्होंने आगे कहा कि वे अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ में पहले से पंजीकृत या अधिसूचना की तरफ से घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर की तरफ से इसमें कोई बदलाव किया जाएगा.

Waqf Act SC Hearing Live Updates : वक्फ कानून पर दोनों पक्षों को नोडल काउंसल नियुक्त करने का आदेश

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे 5 याचिकाओं को मुख्य याचिका के रूप में पहचानेंगे और अन्य को आवेदन के रूप में माना जाएगा.’ इसके साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों को नोडल काउंसल नियुक्त करने का आदेश दिया.

Waqf Act SC Hearing Live Updates : वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब, CJI बोले- हम किसी भी बात पर रोक नहीं लगा रहे

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत दे दी है. कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है. सीजेआई ने कहा, ‘हम अभी किसी भी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं. जहां तक ​​रिट याचिकाओं का सवाल है, हम केवल 5 रिट याचिकाएं चाहते हैं. 100 या 120 से निपटना असंभव है…अन्य को निपटाया हुआ माना जाएगा.’

Waqf Act SC Hearing Live Updates : 'आपको कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे...' तुषार मेहता की मांग पर बोले CJI संजीव खन्ना

एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं, जो आपके आधिपत्य को कुछ प्रावधानों के केवल न केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए.’ इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ‘आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक, आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे.’

इस पर संजीव खन्ना ने कहा, ‘एक हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा. इस बात को मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं.’

Waqf Act SC Hearing Live Updates : वक्फ कानून के सवालों बोले तुषार मेहता, 'एक हफ्ते का समय दीजिए. जवाब दाखिल करने के लिए.'

नए वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच आज ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियों के मामले पर सुनवाई कर रही है. सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा. अगर कोई इसमें कोई आदेश जारी करता है. हमें एक हफ्ते का समय दीजिए. जवाब दाखिल करने के लिए.’

Waqf Act SC Hearing Live Updates : मुल्क की गांठ मुसलमान, खुल गई तो सबका नुकसान... वक्फ काननू पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

नए वक्फ कानून को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया. उन्होंने कहा, ‘मुसलमान इस मुल्क की गांठ ,खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन पूरा मुल्क तितर-बितर हो जाएगा. वक्फ कोई मामूली झगड़ा नहीं है. बाबरी मस्जिद के समय और अफजल गुरु के समय भी कोर्ट के पास सबूत नहीं थे, लेकिन लोगों के जज्बात पर फैसला लिया गया, तो उम्मीद आज भी कोर्ट वक्फ मामले में लोगों के जज्बात को देखकर फैसला लेगी.

Waqf Act SC Hearing Live Updates : 'सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फैसला लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन...' वक्फ कानून पर बोले वकील प्रदीप यादव

वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर आज लंच ब्रेक के बाद दो बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस नए कानून पर आज केंद्र सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करने वाली है. इस मामले पर एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया कि आज अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है, लेकिन आज का दिन इस मामले में निर्णायक हो सकता है.

यादव ने बताया कि कोर्ट ने कल आदेश लिखना शुरू किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा. इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वकीलों के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया.

Waqf Act SC Hearing Live Updates : 'सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फैसला लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन...' वक्फ कानून पर बोले वकील प्रदीप यादव

वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर आज लंच ब्रेक के बाद दो बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस नए कानून पर आज केंद्र सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करने वाली है. इस मामले पर एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया कि आज अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है, लेकिन आज का दिन इस मामले में निर्णायक हो सकता है.

यादव ने बताया कि कोर्ट ने कल आदेश लिखना शुरू किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा. इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वकीलों के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया.

Waqf Act SC Hearing Live Updates : 'गरीब मुसलमानों का भला होगा...' नए वक्फ कानून पर बोले किरेन रिजिजू

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कानून को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग खुद इस कानून के पक्ष में है.

रीजीजू ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल कई बार उन उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा जिनके लिए वे दी की गई थीं. उन्होंने कहा, ‘कुछ शक्तिशाली लोगों ने वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया है. यह गरीब मुसलमानों के अधिकारों का हनन है. वहीं नए वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों का भला होगा.’

Waqf Act SC Hearing Live Updates : वक्फ (संशोधन) कानून पर सुप्रीम कोर्ट 2 बजे के बाद करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई जारी रखेगा. कल यानी बुधवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह एक अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जिसके तहत ऐसी संपत्तियों को, जिन्हें अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया है, चाहे वे ‘वक्फ बाय यूज़र’ हों या ‘वक्फ बाय डीड’, उन्हें डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा.

कोर्ट की इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियों की स्थिति को लेकर चल रही कानूनी बहस को नई दिशा मिल सकती है. याचिकाकर्ताओं ने वक्फ बोर्डों को दी गई कुछ कानूनी शक्तियों और संपत्ति अधिग्रहण के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के उल्लंघन के तौर पर चुनौती दी है.

आज की सुनवाई में कोर्ट की अंतरिम आदेश पर क्या रुख रहता है, इस पर कड़ी नजर बनी हुई है.

Waqf Act SC Hearing Live : मुसलमान सब्र से काम लें... वक्फ कानून को लेकर बोले मौलाना तौकीर रजा

वक्फ कानून को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमान से अपील करते हुए कहा है कि मुसलमान सब्र से काम लें. उन्होंने कहा, ‘वक्फ का विरोध कानून के दायरे में रहकर करें, इस वक्त समय मुसलमान के अनुकूल नहीं है.’

Waqf Act SC Hearing Live: मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट से क्या है मांग?

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है. इस मामले पर वकील शशांक शेखर झा ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है. इसके अलावा याचिका में राज्य की कानून-व्यवस्था की विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की मांग भी की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन के कमजोर रवैये के चलते हिंसा हुई है.

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