Last Updated:April 25, 2025, 11:04 IST
Matrimonial Site Scam: तेलंगाना हाईकोर्ट ने Shaadi.com के डायरेक्टर अनुपम मित्तल और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया. महिला डॉक्टर से 11 लाख की ठगी का मामला है.

Shaadi.com ठगी मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट ने FIR रद्द नहीं की
हाइलाइट्स
Shaadi.com के डायरेक्टर अनुपम मित्तल पर FIR रद्द नहीं हुई.महिला डॉक्टर से 11 लाख की ठगी का मामला है.वेबसाइट को जिम्मेदारी से नहीं बचने का आदेश.हैदराबाद: अगर कोई व्यक्ति शादी की वेबसाइट पर भरोसा करके ठगी का शिकार होता है, तो वेबसाइट खुद को जिम्मेदारियों से अलग नहीं कर सकती. तेलंगाना हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति एन तुकारामजी ने गुरुवार को यह साफ कर दिया. कोर्ट ने Shaadi.com के डायरेक्टर अनुपम मित्तल और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया.
मामला हैदराबाद के जुबली हिल्स थाने से जुड़ा है. यहां एक महिला डॉक्टर ने शिकायत की थी कि उसे शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति ने करीब ₹11 लाख ठग लिए. यह ठगी Shaadi.com के जरिए हुई. आरोपी ने वेबसाइट के प्रीमियम और क्लासिफाइड सेक्शन का इस्तेमाल किया.
झूठी प्रोफाइल, फर्जी फोटो
आरोपी का असली नाम जोगाडा वामसी कृष्णा है, लेकिन वेबसाइट पर उसने चेरुकुरी हर्षा नाम से प्रोफाइल बनाई. उसने एक विधायक की फोटो लगाई और खुद को अमेरिका में रहने वाली मां का बेटा बताया. साथ ही कहा कि उसके बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं. भरोसा दिलाने के बाद उसने डॉक्टर से ₹11 लाख ले लिए.
जब डॉक्टर को शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दी. उसने कहा कि अगर पैसे मांगे तो वह उसकी मॉर्फ की गई तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा और परिवार को नुकसान पहुंचाएगा.
कोर्ट का बड़ा बयान
वेबसाइट ने कोर्ट में दलील दी कि वह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जैसे उबर या ओला. लेकिन अदालत ने कहा कि जब आप प्रीमियम फीस लेकर लोगों को ‘वेरिफाइड’ बताकर जोड़ते हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है. वेबसाइट पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड जानकारी दी जाती है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया. सरकारी वकील ने भी वेबसाइट पर गैरजिम्मेदार रवैया अपनाने का आरोप लगाया.
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अधिकारी अब पुलिस के सामने पेश होंगे
कोर्ट ने Shaadi.com के डायरेक्टर अनुपम मित्तल और उनके दो कर्मचारियों – सतीश नानैया और विग्नेश को आदेश दिया है कि वे पुलिस के सामने पेश हों और जांच में सहयोग करें.
First Published :
April 25, 2025, 11:04 IST