Last Updated:February 18, 2025, 16:24 IST
सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की जेल बदलने की याचिका खारिज की और इसे कानून का दुरुपयोग बताया. सुकेश ने मंडोली जेल से अन्य जेल में ट्रांसफर की मांग की थी.

ठग सुकेश की जेल बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज. (Image:PTI)
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश की जेल बदलने की याचिका खारिज की.सुकेश की याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया गया.सुकेश ने मंडोली जेल से ट्रांसफर की मांग की थी.नई दिल्ली. ठग सुकेश चंद्रशेखर की अपनी जेल बदलने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुकेश की शिकायत दिल्ली सरकार के खिलाफ थी. अब व्यवस्था बदल जाने के कारण यह शिकायत खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि सुकेश की ओर से पहले दायर की गई इसी तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि ऐसे में फिर से याचिका दायर करना कानून का दुरुपयोग है. ठग सुकेश ने अपनी याचिका में मंडोली जेल से पंजाब और दिल्ली के अलावा किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
February 18, 2025, 16:24 IST