Last Updated:March 27, 2025, 11:41 IST
Yo Yo Honey Singh News: दिल्ली हाईकोर्ट ने यो यो हनी सिंह के गाने 'मैनिएक' के बोल बदलने की याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता ने इसे महिला विरोधी बताया था. मामले में भोजपुरी सॉन्ग का भी जिक्र हुआ. हाईकोर्ट ने कहा, अ...और पढ़ें

हनी सिंह के खिलाफ मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया. (File Photo)
Yo Yo Honey Singh News: मशहूर पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह को लेकर एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आया. याचिकाकर्ता ने उनके नए गाने ‘मैनिएक’ के बोल को महिला विरोधी करार देते हुए हाईकोर्ट से मांग की कि इसे बदला जाए. हाईकोर्ट ने इसपर कोई भी एक्शन लेने से इनकार याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता लव कुश कुमार ने दावा किया था कि इस गाने में भोजपुरी बोलों के जरिए महिलाओं का यौन शोषण (सेक्शुअलाइजेशन) किया गया है. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता. इसे किसी खास भाषा से न जोड़ें. अश्लील, अश्लील होता है. कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर गाना इतना आपत्तिजनक है, तो कानून के तहत दूसरे रास्ते अपनाएं जा सकते हैं.
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने लव कुश कुमार की याचिका पर सुनवाई की. कुमार ने मांग की थी कि हनी सिंह के गाने ‘मैनिएक’ के बोल बदले जाएं, क्योंकि उनके मुताबिक यह गाना भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल कर महिलाओं को अपमानित करता है. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. बेंच ने कहा, “अश्लीलता को किसी धर्म या भाषा से जोड़ना गलत है. इसे बिना शर्त के अश्लील ही कहें. भोजपुरी अश्लीलता क्या होती है? यह ठीक नहीं. अश्लीलता अश्लीलता है, अभद्रता अभद्रता है.”
अगर गाना इतना आपत्तिजनक है…
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि अगर गाना इतना आपत्तिजनक है, तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की. जजों ने कहा, “अगर यह अपराध है और संज्ञेय है, तो आप FIR क्यों नहीं दर्ज कराते?” कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय याचिकाकर्ता को कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिए. इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया गया.
भोजपुरी पर जज की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी ने भोजपुरी भाषा को लेकर उठे विवाद पर भी रोशनी डाली. जजों ने स्पष्ट किया कि किसी भाषा को अश्लीलता से जोड़ना ठीक नहीं है. “कभी भी भोजपुरी अश्लीलता जैसा न कहें. यह क्या है? अश्लीलता को भाषा से अलग रखें.” यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया, जहां लोग कोर्ट के इस रुख की सराहना कर रहे हैं. हनी सिंह पहले भी अपने गानों के बोल को लेकर विवादों में रह चुके हैं. उनके कई गाने, जैसे ‘मखना’ और ‘ब्राउन रंग’ पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री का आरोप लग चुका है. ‘मैनिएक’ पर यह नया विवाद भी उसी कड़ी का हिस्सा है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी.
First Published :
March 27, 2025, 11:41 IST