Last Updated:April 11, 2025, 23:49 IST
Jahangirpuri Shobha Yatra on Hanuman Jayanti: दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा की इजाजत दी है. इसी क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान तीन साल पहले दंगे हुए थे. पुलिस ने 500 से ज्यादा भक...और पढ़ें

हनुमान जयंती पर आज निकाली जाएगी शोभा यात्रा. (File Photo)
हाइलाइट्स
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा को इजाजत मिली.केवल 500 भक्तों को मिली इजाजत लेकिन हथियारों पर पाबंदी.हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा में निकाली जाएगी शोभा यात्रा.Jahangirpuri Shobha Yatra on Hanuman Jayanti: साल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा तो आपको याद ही होगी. शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई, जिसने थोड़ी ही देर में हिंसक रूप ले लिया था. अब दिल्ली पुलिस ने दंगे वाली जगह पर ही आज यानी शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है. दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी है. कहा गया है कि इस जुलूस के दौरान 500 से ज्यादा भक्तों की भीड़ नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कहना है कि शोभा यात्रा में कोई श्रद्धालु हथियार लेकर ना आए. साथ ही इसके लिए एक तय रूट डिसाइड किया गया है. कड़ी पुलिस सुरक्षा में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी.
साल 2022 में जहांगीरपुरी में क्या हुआ था?
हनुमान जयंती के अवसर पर तब 16 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी. इस दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. शोभा यात्रा पर पथराव किया गया. तब आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई. इस घटना में कई श्रद्धालु सहित आठ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दावा किया गया कि हिंसा सुनियोजित थी. पुलिस ने इन दंगों को साल 2019-20 के सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जोड़कर पेश किया था. इन दंगों के संबंध में 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही दो नाबालिगों भी हिरासत में लिए गए.
4 दिन बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन
हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की घटना के 4 दिन बाद एमसीडी ने इस क्षेत्र में जमकर बुलडोजन एक्शन लिया था. तब एमसीडी पर बीजेपी का नियंत्रण था. नौ बुलडोजरों ने दुकानों और मस्जिद के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया था. मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद उसी दिन कार्रवाई पर रोक लगा दी गई.
First Published :
April 11, 2025, 23:45 IST