Agency:News18 Haryana
Last Updated:February 18, 2025, 07:01 IST
Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल यमुना नदी के पानी पर दिए बयान के मामले में सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए, अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है.

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
अरविंद केजरीवाल सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए.अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था.सोनीपत. दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना नदी के पानी को लेकर दिए बयान पर हरियाणा के सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए. अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें मुकदमे की आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
दरअसल, हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा यमुना नदी के पानी में जहर मिला रहा है. इस पर हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2-डी और 54 के तहत सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में केस दर्ज किया है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी में हरियाणा द्वारा जहरीला पानी छोड़ने का आरोप लगाया था. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया और हरियाणा में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए. सोनीपत में वाटर सर्विस डिविजन राई के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है.
सोमवार को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं आए. उनके वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल कोर्ट में पहुंचा और दलीलें दीं. अब कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. सरकारी वकील भूपेश ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में दी गई थी. सीजेएम ने नोटिस जारी किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए. उनकी तरफ से चार-पांच वकील पहुंचे थे, जिन्होंने दस्तावेजों की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी. इसके बाद उन्हें दस्तावेज की कॉपी पेन ड्राइव में उपलब्ध करा दी गई है.
Location :
Sonipat,Sonipat,Haryana
First Published :
February 18, 2025, 07:01 IST