Last Updated:April 17, 2025, 15:10 IST
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दो-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की है. आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है. पंचायत और सब-डिवीजन स्तर पर जांच होगी.

बीडीओ नालागढ़ नयोन दैरिया शर्मा.
हाइलाइट्स
बीपीएल चयन के लिए दो-स्तरीय वेरिफिकेशन लागू.आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित.पंचायत और सब-डिवीजन स्तर पर जांच होगी.बद्दी (सोलन). हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नई अधिसूचना के तहत, बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए अब दो-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे अपात्र व्यक्तियों का चयन रुकेगा और पात्र व्यक्तियों को उनका हक मिलेगा. इस नई व्यवस्था के तहत पंचायत और सब-डिवीजन स्तर पर गठित कमेटियां आवेदकों की पात्रता की गहन जांच करेंगी.
साथ ही, आवेदन और घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है. इस पहल का उद्देश्य बीपीएल योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाना और चयन प्रक्रिया में मनमानी की शिकायतों को खत्म करना है.
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) नालागढ़ नयोन दैरिया शर्मा ने इस नई प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पहले बीपीएल चयन में कई शिकायतें मिली थीं, जैसे कुछ अपात्र व्यक्तियों का चयन और पात्र व्यक्तियों का छूट जाना. इन समस्याओं को देखते हुए विभाग ने यह पहल शुरू की है. शर्मा ने कहा, “नई अधिसूचना में चयन प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए दो-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की गई है. ग्राम सभा की भूमिका पहले की तरह बरकरार रहेगी, लेकिन अब चयन के बाद पंचायत स्तर पर एक वेरिफिकेशन कमेटी जांच करेगी, जिसमें पटवारी, पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे. यह कमेटी आवेदकों की आय और पात्रता की जांच कर अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा को सौंपेगी.”
उन्होंने आगे बताया कि दूसरी जांच सब-डिवीजन स्तर पर होगी, जहां एसडीएम, बीडीओ और पंचायत इंस्पेक्टर की कमेटी द्वारा चयनित व्यक्तियों की पात्रता की दोबारा पड़ताल की जाएगी. “इस दोहरी जांच का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई अपात्र व्यक्ति गलती से चयनित न हो और कोई पात्र व्यक्ति छूट न जाए,” शर्मा ने जोर देकर कहा.
बीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले बीपीएल चयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करनी होती थी, लेकिन इस साल नई अधिसूचना के कारण समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है. इस दौरान नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और पहले से बीपीएल सूची में शामिल व्यक्तियों को भी अपनी पात्रता की घोषणा के लिए एक घोषणा पत्र जमा करना होगा. यह घोषणा पत्र 30 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य है. सभी पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी प्रदर्शित की गई है, और संबंधित पत्र पटवारी और पंचायत सचिवों को भेजे गए हैं.
प्रत्येक आवेदन की गहन जांच
शर्मा ने बताया कि वेरिफिकेशन कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण है. यह कमेटी प्रत्येक आवेदन की गहन जांच करेगी और व्यक्ति-विशेष आधार पर अपनी रिपोर्ट जून-जुलाई में होने वाली ग्राम सभा को सौंपेगी. यदि कोई व्यक्ति अब अपात्र हो गया है, जैसे कि उसकी आय निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है या उसने पक्का मकान बना लिया है, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है. उनकी जगह नए पात्र आवेदकों को शामिल किया जाएगा.
अगले सप्ताह से आवेदन चेक होंगे
शर्मा ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीपीएल योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को मिले. अगले सप्ताह से आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी.” उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की कि वे समयसीमा के भीतर अपने आवेदन और घोषणा पत्र जमा करें. यह नई व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बीपीएल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा.
Location :
Himachal Pradesh
First Published :
April 17, 2025, 15:01 IST