Last Updated:September 26, 2025, 16:59 IST
Air India Express: बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले पैसेंजर ने एयरलाइंस ने बड़ी कार्रवाई की है. एयरलाइंस ने पैसेंजर को अनरूली पैसेजर्स की कैटेगरी थ्री लिस्ट में डालने की सिफारिश की है.

Cockpit Gate & Passcode: एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट IX-1086 में मिड-एयर में एक पैसेंजर ने कॉकपिट डोर खोलने की कोशिश कर दी. यह कोशिश एक बार नहीं, बल्कि लगातार कई बार की गई. हालांकि पायलट ने पैसेंजर के एक्सेस को डिनाय करते हुए कॉकपिट के गेट को लॉक कर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बाबत जानकारी दे दी. मौजूदा परिस्थितियों के चलते कुछ पलों के लिए सबको ऐसा लगा, जैसे प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही हो. सेफ लैंडिंग के बाद पैसेंजर मणि आर और उसके आठ अन्य साथियों को सीआईएसएफ ने हिरासत में ले लिया.
22 सितंबर 2025 की इस घटना में एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ी तमाम एजेंसीज ने हिरासत में लिए गए सभी पैसेंजर्स से लंबी पूछताछ की. पूछताछ के दौरान मणि ने दावा किया कि वह गलती से कॉकपिट डोर को टॉयलेट समझ बैठा था. पूछताछ के बाद मणि और उसके साथियों को रिलीज कर दिया गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई! एयरलाइन ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. एयरलाइंस ने पैसेंजर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे कैटेगरी 3 की अनरूलि पैसेंजर लिस्ट में डाल दिया गया है. अब सवाल यह है कि अनरूली पैसेंजर की कैटेगरी थ्री क्या है और उसके दायरे में आने वाले पैसेंजर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है.
क्या है अनरूली पैसेंजर की कैटेगरी थ्री?
मिनिस्ट्री ऑर सिविल एविएशन ने 2017 में अनरूलि पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइन्स बनाई थीं. इस गाइडलाइन में पैसेंजर ऑफेंस को तीन कैटेगरी में रखा गया था. पहली कैटेगरी में गाली-गलौज, नशे में हंगामा या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन्स न मानना जैसे घटनाओं को शामिल किया गया था. इन घटनाओं के लिए दोषी पैसेंजर्स को वॉर्निंग या 3 महीने के बैन का प्रावधान रखा गया था. वहीं, दूसरी कैटेगरी में थोड़ा सीरियस नेचर के ऑफेंस को रखा गया था. इन ऑफेंस में फिजिकल अब्यूज जैसी घटनाएं शामिल थीं. इसमें 2-6 महीने का बैन का प्रावधान किया गया था. वहीं, बेहद सीरियस ऑफेंस करने वाले पैसेंजर को तीसरी कैटैगरी में डाला गया था.
क्या लग सकता है 2 से 4 साल का बैन?
इनमें लाइफ-थ्रेटनिंग बिहेवियर, लाइफ जैकेट चुराना या बम की धमकी देना जैसी हरकतें शामिल हैं. इसमें कम से कम 2 साल का बैन और अधिकतम लाइफटाइम बैन का प्रावधान है. बैन का फैसला एक स्पेशल कमेटी लेती है, जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज चेयरपर्सन होते हैं. साथ ही, दूसरी एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव और कंज्यूमर राइट्स एक्सपर्ट भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं. कमेटी का वर्डिक्ट 30 दिन में आता है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये केस इसी कमेटी को रेफर किया है, क्योंकि कॉकपिट एक्सेस की कोशिश सीधे एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में दखल है. सूत्रों के अनुसार, मणि को शायद 2-4 साल का बैन मिल सकता है.
Anoop Kumar MishraAssistant Editor
Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 6 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to ...और पढ़ें
Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 6 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to ...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
First Published :
September 25, 2025, 17:08 IST