स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को जोर का झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी

2 days ago

Last Updated:September 26, 2025, 16:54 IST

Chaitanyananda Anticipatory Bail: छात्राओं के यौन उत्‍पीड़न का आरोपी चैतन्‍यानंद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्‍यानंद की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा रही है.

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को जोर का झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जीछात्राओं से यौन उत्‍पीड़न का आरोपी चैतन्‍यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचा है.

Chaitanyananda Saraswati Bail Hearing: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. दर्जनों छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में घिरे चैतन्यानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने उनके वकील से ऐसे कड़े सवाल पूछे कि जवाब देना मुश्किल हो गया. इस मामले की सुनवाई एएसजे हरदीप कौर ने की. चैतन्यानंद पर कई छात्राओं ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई. FIR दर्ज करने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. चैतन्यानंद पर आरोप हैं कि उन्होंने छात्रों के साथ गलत काम किया और पुलिस अब इस मामले में हर कदम उठा रही है.

अग्रिम जमानत याचिका का ड्रामा

गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्यानंद ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. अदालत ने वकील अजय बर्मन से पूछा कि अगर सभी समर्थन दस्तावेज मौजूद हैं तो वह जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे. वकील ने कहा कि अंतरिम संरक्षण दिया जाए, उनके मुवक्किल जांच में शामिल हो जाएंगे. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता. चैतन्यानंद को कई जगह ले जाना है और बरामदगियां करनी हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा सकती.

चैतन्यानंद पर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की जमीन ट्रस्ट बनाकर हड़पने का भी आरोप है. इस मामले में FIR दर्ज है और उसी केस में अग्रिम जमानत की मांग की जा रही है. चैतन्यानंद ने दावा किया कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की गई. 19 सितंबर को जब वह दिल्ली से बाहर गए, तो तीन FIR दर्ज करवा दी गई.

चैतन्यानंद के वकील ने कहा कि सिविल मामले के अलावा क्रिमिनल केस भी दर्ज कराया गया, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और ट्रस्ट पर कब्जा किया जा सके. वकील का कहना है कि 102 नंबर की FIR में जानबूझकर झूठी शिकायत कराई गई. उनके मित्र प्रॉपर्टी में किराएदार थे और उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी.

Manish Kumar

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

September 26, 2025, 12:00 IST

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