Last Updated:January 11, 2025, 11:08 IST
Central Government Employees News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी. इस बाबत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2023 में ही एक आदेश जारी किया था. अब इसे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड...और पढ़ें
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी. (फोटो- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. आपको 42 दिनों की छुट्टी मिल सकती है. इसके लिए दो चीजें अनिवार्य हैं. एक तो आपका केंद्रीय कर्मचारी होना जरूरी है. दूसरा आपको अपना अंगदान करना होगा. जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी. यह जानकर प्राइवेट वाले तो अफसोस के सिवा और भी कुछ नहीं कर सकते. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) ने यह जानकारी दी है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने हाल ही में व्यापक प्रसार और जागरूकता के लिए अपने वेबसाइट पर आदेश अपलोड किए हैं.’
किसने जारी किया आदेश
दरअसल, किसी डोनर से अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी होती है. इसमें ठीक होने के लिए समय लगता है. इसमें अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद की अवधि दोनों शामिल हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने एक ‘विशेष कल्याणकारी उपाय’ के रूप में अंगदान करने का फैसला करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों का स्पेशल कैजुअल लीव यानी विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है.
आदेश में क्या कहा गया है
इसमें कहा गया है कि 42 दिन की छुट्टी का नियम डोनर के अंग को निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के प्रकार के बावजूद लागू होगा. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में यह आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है. यह आदेश 2023 में ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने जारी किया था. इस आदेश में कहा गया है, ‘स्पेशल सीएल आम तौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक ही बार में ली जाएगी. हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार की ओर से पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनल या डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से शुरू होकर उपलब्ध हो सकती है.’
एक जिंदा आदमी क्या-क्या दान कर सकता है?
कोई भी जीवित डोनर एक किडनी, अग्न्याशय का एक हिस्सा और लिवर का एक हिस्सा दान कर सकता है.
क्या है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन?
दरअसल, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन भारत का एक नेशनल लेवल का संगठन है. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आता है. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अंग दान और प्रत्यारोपण से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करता है. यह अंगों और टिश्यू की खरीद और वितरण और अंगों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण से जुड़ी रजिस्ट्री के लिए समन्वय करता है.