Last Updated:August 22, 2025, 07:09 IST

Supreme Court Hearing Live News: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 22 अगस्त दिल्ली-एनसीआर के सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुना सकता है. 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से ‘डॉग शेल्टर्स‘ भेजने का आदेश दिया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को कई निर्देश जारी किए थे. इनमें दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधिकारियों को ‘‘यथाशीघ्र’’ सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें ‘डॉग शेल्टर्स‘ भेजने का आदेश भी शामिल था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़े संख्या में डॉग लवर्स के समूह ने इसका विरोध किया था. इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई. डॉग लवर्स द्वारा दायर याचिकाओं 14 अगस्त को सुनवाई के बाद जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभवतः आज इस मामले पर सुनवाई कर सकता है.
दिल्ली की सड़कों पर विरोध
दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें शेल्टर्स होम में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली में डॉग लवर्स ने जमकरर विरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एनमिल लवर्स आवारा कुत्तों की रक्षा के लिए पूजा-प्रार्थना की. एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारा में इकट्ठा हुए. प्रार्थना सभा सोमवार को देर रात 12 बजे हनुमान मंदिर में शुरू हुई जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया. ‘आवारा नहीं, हमारा है’ के नारे लिखे बैनर लेकर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर वे बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ चल पड़े. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बंगला साहिब के बाहर ही रोक दिया. एक कार्यकर्ता ने कहा, ‘कई दिनों के विरोध-प्रदर्शन से हम थक चुके हैं, इसलिए आज हम यहां ईश्वर की शरण में आए हैं ताकि वह हमें इस संघर्ष में शक्ति दें.‘
दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...और पढ़ें
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First Published :
August 22, 2025, 07:09 IST