Apply for a US Visa: 'तोल मोल के बोल' यानी 'पहले तोलो फिर बोलो'. कमान से निकला तीर और जबान से निकला शब्द वापस नहीं आता. शब्द, विचारों का आईना होते हैं. विचार दूषित हैं तो गलती के चांस बढ़ जाते हैं. आदतन गलती अनैतित कृत्य/अपराध की वजह बन सकती है. तो ऐसी अकल्पनीय स्थितियों से निपटने के लिए अमेरिका ने ऐसा इंतजाम किया है कि उसके यहां कोई फालतू का लफड़ा और मैटर न हो. दरअसल अमेरिका अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको अच्छी तरह परख रहा है. इसके लिए वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली जा रही है.
ऐसे में अमेरिकी वीजा की चाहत रखने वाले वो लोग, जो जोश में होश खोकर सोशल मीडिया पर आंय-बांय-सांय लिख देते हैं, उन्हें दिक्कत होने वाली है क्योंकि उनका वीजा अप्लाई करते ही कैंसल हो सकता है.
डंकी की जरूरत नहीं लीगली जाइए
इसे आप एक कविता से भी समझ सकते हैं कि आपको फालतू में पंगा नहीं लेना है. किसी की आलोचना नहीं करनी है. सोशल मीडिया के कम्युनिटी स्टैंडर्ड का पालन करना है. मजाक यानी व्यंग भी कहना या लिखना है तो ऐसा हो कि किसी को बुरा न लगे या कोई आपकी शिकायत करके आपका अकाउंट न रद्द करा दे. इसे एक कविता के उदाहरण से समझिए, 'कहब तो लग जाई धक् से, कहब तो लग जाई धक् से. बड़े बड़े लोगन के संघी और साथी और भैया सरकार अलग से, कहब तो लग जाई धक् से'. यानी आपको बड़े बोल नहीं बोलने हैं और मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई काम नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका वीजा एप्लिकेशन खतरे में पड़ जाए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब यूएस वीजा (US Visa), ग्रीन कार्ड (Green Card) या नागरिकता आवेदन (US Citizenship apply) पर विचार करने से पहले अप्रवासियों की सोशल मीडिया गतिविधियों की कड़ी जांच कर रहा है. एक नए कार्यकारी आदेश में आवेदकों को अपने सोशल मीडिया हैंडल का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है, जो अमेरिकी सरकार के नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों की पुष्टि कर रहा है. 5 मार्च, 2025 को, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने फेडरल रजिस्टर में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अप्रवासियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में जानकारी देने को कंपल्सरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है.
'पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा'
इस कार्यकारी आदेश 14161 के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को संभावित सुरक्षा खतरों का आकलन करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में हस्ताक्षर किए थे. इस नीति के तहत, आव्रजन अधिकारी सोशल मीडिया हैंडल का अनुरोध करेंगे, लेकिन आवेदकों से पासवर्ड का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी. यह उपाय संयुक्त राज्य में प्रवेश, स्थायी निवास या नागरिकता चाहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है यदि इसे लागू किया जाता है, तो नौ प्रमुख आव्रजन श्रेणियों के आवेदकों को अपने आवेदन के भाग के रूप में अपनी सोशल मीडिया जानकारी प्रस्तुत करनी होगी.
सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देना इन कैटेगिरी में जरूरी होगा.
N-400 – अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन.
I-131 – यात्रा दस्तावेज़ के लिए आवेदन.
I-192 – गैर-आप्रवासी प्रवेश परमिट के लिए आवेदन.
I-485 – ग्रीन कार्ड के लिए स्थिति का समायोजन.
I-589 – शरण के लिए आवेदन.
I-590 – शरणार्थी वर्गीकरण के लिए पंजीकरण.
I-730 – शरणार्थी/शरणार्थी व्यक्ति के रिश्तेदार के लिए याचिका.
I-751 – निवास की शर्तों को हटाने के लिए आवेदन.
I-829 – निवेशकों के लिए स्थायी निवास की शर्तों को हटाने के लिए आवेदन.