Last Updated:March 25, 2025, 20:21 IST
Income Tax Raid : सरकार ने इनकम टैक्स छापेमारी के बाद मिलने वाली अघोषित आय को लेकर नियमों में बदलाव किया है. अब टैक्स अधिकारी सिर्फ उन आय का ही खुलासा करेंगे, जो अघोषित होंगी. इसके अलावा अब इस आय पर लगने वाली...और पढ़ें

इनकम टैक्स रेड में मिली अघोषित आय पर ज्यादा दर से कर वसूला जाएगा.
हाइलाइट्स
अब आयकर अधिकारी सिर्फ अघोषित आय का खुलासा करेंगे.अघोषित आय पर रेगुलर इनकम से ज्यादा टैक्स लगेगा.नया नियम 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा.नई दिल्ली. इनकम टैक्स छापे की बात आते ही सभी के दिमाग में करोड़ों की कमाई का खुलासा घूमने लगता है. लेकिन, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में नया वित्त विधेयक का प्रस्ताव दिया है जिसमें आयकर छापे को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. विधेयक में बताया गया है कि अब इनकम टैक्स अधिकारी छापे में मिली सारी संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ अघोषित संपत्ति के बारे में ही बताएंगे.
सरकार ने वित्त विधेयक, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत आयकर अधिकारी तलाशी के मामलों में व्यापक मूल्यांकन के लिए सिर्फ अघोषित आय का निर्धारण करेंगे, न कि करदाता की कुल आय का खुलासा और मूल्यांकन करेंगे. लोकसभा ने वित्त विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दी और उक्त संशोधन एक सितंबर, 2024 से पिछली तारीख से प्रभावी होगा. इसका मतलब है कि इसके प्रावधान पूववर्ती लागू किए जाएंगे.
सरकार ने क्या किया बदलाव
सरकार ने आयकर अधिनियम के अध्याय 14-बी में संशोधन किया है, जिसके जरिये ‘कुल आय’ के आकलन की अवधारणा को ‘अघोषित आय’ के आकलन से बदल दिया गया है. इसका मतलब है कि पहले इस अध्याय में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी कुल आय का खुलासा करते थे, जो अब सिर्फ अघोषित आय का ही खुलासा करेंगे, अपनी छापेमारी के बाद. यह उन 35 संशोधनों का हिस्सा है, जिन्हें लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक, 2025 में मंजूरी दी है.
विभाग ने जारी किए सवाल-जवाब
आयकर विभाग ने ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ (एफएक्यू) जारी कर बताया कि यह एक आदर्श बदलाव है, जहां तलाशी का मकसद अघोषित आय का पता लगाना है. जाहिर है कि इससे इनकम टैक्स कानून को और सरल बनाने में मदद मिलेगी साथ ही करदाता को भी छापेमारी के बाद अपनी कुल आय का खुलासा करने की बाध्यता से भी छुटकारा मिलेगा. कई बार यह स्थिति करदाताओं के लिए काफी चिंताजनक बन जाती है.
ज्यादा रेट से लगेगा टैक्स
आयकर विभाग ने बताया है कि अब तलाशी अभियान के बाद जांच का सामना करने वाले करदाताओं की नियमित आय पर लागू दर की जगह, अलग से टैक्स लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि छापेमारी में मिली अघोषित आय पर रेगुलर इनकम पर लगने वाले टैक्स की दर से कहीं ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा. अभी तक छापेमारी में मिली आय पर करदाता के रेगुलर टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता था.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
March 25, 2025, 20:21 IST