कोर्ट में फिर गिड़गिड़ाया संजय रॉय, CBI बोली- फांसी दो, थोड़ी देर में फैसला

4 hours ago

Last Updated:January 20, 2025, 13:27 IST

Kolkata Rape-Murder Case News LIVE: आरजी कर अस्‍पताल में पिछले साल अगस्‍त के महीने में डॉक्‍टर बिटिया को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था. संजय रॉय को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है. आज सुनवाई के दौरान संजय रॉय...और पढ़ें

कोर्ट में फिर गिड़गिड़ाया संजय रॉय, CBI बोली- फांसी दो, थोड़ी देर में फैसला

कोलकाता कोर्ट आज फैसला सुनाएगी. (File Photo)

हाइलाइट्स

आरजी कर अस्‍पताल में डॉक्‍टर बिटिया को मौत के घाट उतारा गया था.संजय रॉय को कोलकाता कोर्ट ने दो दिन पहले ही दोषी ठहराया था.पिछले साल अगस्त में आरजी कर अस्‍पताल में यह वारदात हुई थी.

Kolkata Rape-Murder Case News LIVE: कोलकाता की सियालदा कोर्ट आरजी कर अस्‍पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सजा सुनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. सीबीआई ने दोषी को फांसी दिए जाने की मांग की है. संजय रॉय एक बार फिर आज कोर्ट रूम में जज साहब के आगे गिड़गिड़ाया और खुद को निर्दोष बताने लगा. उसकी मां की तरफ से भी कोर्ट रूम में जज से रहम की गुहार लगाई गई. जज साहब 12:36 बजे कोर्ट रूम में पहुंचे. संजय रॉय को 12:41 पर कोर्ट रूम में लाया गया. जज साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम दोषी साबित हुए हो. अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास पर फैसला होना है.

इसी बीच संजय रॉय फिर कहने लगा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं कि अगर मैं गलत होता तो गले में ये रूद्रा़ की माला क्या टूट नहीं जाती? मुझपर अत्याचार हुआ है. आजी कर रेप एंड मर्डर केस में आज जज साहब ने संजय रॉय से पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है? जवाब में कहा कि मां है, जज ने पूछा आपसे मिलने परिवार के लोग आते हैं? क्यों नहीं आते? संजय ने फिर कहा – सर, मैं निर्दोष हूं. फिर जज साहब ने पूछा कि सीबीआई क्या कहना चाहती है? इसपर सीबीआई के वकील ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्‍ट केस है. लिहाजा उसे फांसी दी जानी चाहिए.

ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था. विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था. दोपहर लगभग 12 बजे स्‍पेशल कोर्ट में कार्यवाही शुरू होगी. शुरुआत में न्यायाधीश रॉय और पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति देंगे. इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाएंगे. इन धाराओं में सजा-ए-मौत का प्रावधान है.

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पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर घटना के बाद जारी किए गए बलात्कार और हत्या के मामलों में पांच फैसलों में मौत की सजा सुनाई गई है. पहला फैसला पिछले साल 21 सितंबर को आया था, जब सिलीगुड़ी की एक पोक्सो अदालत ने माटीगाड़ा में 16 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी. दोषसिद्धि हासिल करने में 13 महीने लग गए. दूसरा फैसला पांच दिन बाद 26 सितंबर को आया, जब कोलकाता की एक पोक्सो अदालत ने तिलजला में सात वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई. घटना को घटित हुए 17 महीने लग गए. तीसरा फैसला पिछले साल 6 दिसंबर को आया था, जब एक पोक्सो अदालत ने कुलतली में 9 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी. सजा अपराध की तारीख से 62 दिन बाद सुनाई गई थी. चौथा फैसला सात दिन बाद 13 दिसंबर को आया था. पांचवां फैसला 19 जनवरी को आया जब हुगली पोक्सो कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के बलात्कार-हत्या के मामले में एकमात्र आरोपी के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई.

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

January 20, 2025, 10:37 IST

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