दो पैन कार्ड और तीन वोटर आईडी, नये विवाद में घिरीं बीजेपी विधायक श्वेता सिंह

4 hours ago

Last Updated:May 17, 2025, 13:49 IST

Jharkhand Politics: बोकारो की विधायक श्वेता सिंह एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. इस बार मामला दो-दो पैन कार्ड और तीन-तीन वोटर आईडी का है. जिनमें ना सिर्फ नाम अलग-अलग हैं, बल्कि पिता और पति के नामों में भी गड...और पढ़ें

दो पैन कार्ड और तीन वोटर आईडी, नये विवाद में घिरीं बीजेपी विधायक श्वेता सिंह

विधायक श्वेता सिंह के दो पैन कार्ड और तीन वोटर आईडी का खुलासा

हाइलाइट्स

बोकारो की भाजपा विधायक श्वेता सिंह पर दो पैन कार्ड और तीन वोटर आईडी होने का आरोप. श्वेता सिंह के पैन कार्ड में नाम और पिता-पति के नामों में गड़बड़ियां, जांच की मांग उठ रही है. पूर्व BJP विधायक बिरंची नारायण ने इसे गंभीर मामला बताया है और कानून का उल्लंघन कहा.

बोकारो/मृत्युंजय कुमार. भाजपा विधायक श्वेता सिंह के नाम दो पैन कार्ड होने का खुलासा हुआ है. दोनों ही पैन कार्ड में जन्म तिथि 19 जून 1984 दर्ज है, लेकिन पिता के नाम अलग-अलग हैं. गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड CWTPS5392A में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा गया है, जबकि रामगढ़ से बने दूसरे पैन कार्ड CECPS8218E में पिता के नाम की जगह संग्राम सिंह दर्ज है. हैरानी की बात ये है कि विधायक श्वेता सिंह ने अपने चुनावी शपथ पत्र में पति के नाम के स्थान पर संग्राम सिंह लिखा है.यानी एक कार्ड में जो पिता का नाम है, वही नाम शपथ पत्र में पति के तौर पर इस्तेमाल हुआ है.

इतना ही नहीं, दोनों पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग भी अलग-अलग हैं. एक में SHWETA SINGH और दूसरे में SHWETTAA SINGH दर्ज है. श्वेता सिंह के नाम से तीन अलग-अलग वोटर कार्ड भी सामने आए हैं. एक वोटर आईडी बोकारो विधानसभा के लिए है, जिसमें पति के नाम के स्थान पर संग्राम सिंह लिखा है. दूसरा वोटर आईडी बिहार के जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र से जारी हुआ है, जिसमें पिता के नाम की जगह दिनेश कुमार सिंह लिखा गया है और उम्र 43 वर्ष दिखाई गई है.

दो पैन कार्ड में पिता के नाम अलग, पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

वहीं, इस मामले में पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है. संवैधानिक पद पर बैठी विधायक के नाम से दो पैन कार्ड और तीन वोटर कार्ड सामने आना, साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है. 2019 में भी शिकायत हुई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज़ किया गया. अब तो ये स्पष्ट रूप से अपराध बनता है.

तीन वोटर आईडी में नाम और विवरण में गड़बड़ी सामने आई

बता दें कि आयकर नियमों के अनुसार पैन कार्ड में सिर्फ पिता का नाम दर्ज किया जाता है, पति का नहीं. वहीं, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक वोटर आईडी या पैन कार्ड होना भी अपराध की श्रेणी में आता है. अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग, आयकर विभाग और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं. क्या विधायक श्वेता सिंह आगे आकर स्थिति स्पष्ट करेंगी, या फिर यह मामला और गंभीर मोड़ लेगा?

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Vijay jha

पत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट...और पढ़ें

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