Last Updated:August 21, 2025, 13:53 IST
Karnataka News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी बैन पर राज्य सरकार की दलीलें खारिज कीं, इसे शहरी कनेक्टिविटी के लिए जरूरी बताया और ऑपरेटरों को राहत दी.

बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बाइक टैक्सी बैन पर कड़ी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस विभु बाखरु की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस प्रतिबंध के लिए सरकार द्वारा दिए गए कारण कमज़ोर और कानूनी रूप से अस्थिर हैं. अदालत ने साफ किया कि बाइक टैक्सी कोई विलासिता नहीं बल्कि शहरी इलाकों में अंतिम मील कनेक्टिविटी का सस्ता और ज़रूरी साधन है.
‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने रेखांकित किया कि देश के कम से कम 13 राज्यों में बाइक टैक्सी पहले से ही कानूनी रूप से चल रही हैं और वे शहरी गतिशीलता के लिए अहम भूमिका निभा रही हैं. अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट बाइक टैक्सी की अनुमति नहीं देता. पीठ ने कहा कि “नियमों की कमी किसी व्यापक प्रतिबंध को उचित नहीं ठहरा सकती.” कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसा कदम कई चालकों के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत आजीविका के अधिकार का हनन करता है.
क्या होगा आगे?
बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अभी कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए. एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि सरकार उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनाने पर विचार करेगी. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
क्या सरकार ने जानबूझकर किया बहिष्कार?
पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने जानबूझकर अपनी नीति से बाइक टैक्सियों को बाहर रखा है. अदालत ने चेताया कि इस तरह का फैसला केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं बल्कि ठोस कानूनी तर्कों पर आधारित होना चाहिए.
इंडस्ट्री का रिएक्शन
बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. एसोसिएशन ने बयान जारी कर कहा कि वह सरकार के साथ मिलकर बाइक टैक्सियों के लिए सुरक्षित, कानूनी और टिकाऊ व्यवस्था बनाने को तैयार है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला कर्नाटक में शहरी परिवहन के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है और सस्ती व समावेशी मोबिलिटी के नए रास्ते खोल सकता है.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें
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Location :
Bangalore,Bangalore,Karnataka
First Published :
August 21, 2025, 13:52 IST