Last Updated:January 11, 2025, 08:02 IST
BPSC Protest: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस जारी किया गया है. बीपीएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके दिये गए अलग-अलग बयानों में आयोग पर लगाए गए आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब मांगा है....और पढ़ें
जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने कानूनी नोटिस भेजा.
हाइलाइट्स
प्रशांत किशोर को बीपीएससी के वकील ने भेजा कानूनी नोटिस. बीपीएससी पर लगाए गए आरोपों का तथ्यों के साथ मांगा जवाब. प्रशांत किशोर ने आयोग पर लगाया था सीटों की डील का आरोप.पटना. बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग के बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर उर्फ पीके को लीगल नोटिस भेजा है. आयोग के वकील ने बिहार लोक सेवा आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर तथ्यों के साथ जवाब तलब किया है. बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों के तहत कहा गया था कि बीपीएससी में हर पोस्ट के लिए 30 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ रुपए तक में डील होती है. अब आयोग ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लेने की ओर कदम बढ़ा रहा है.
पटना हाई कोर्ट के वकील संजय सिंह ने नोटिस भेजते हुए प्रशांत किशोर से साक्ष्य देने के लिए कहा है इससे साथ ही बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को उनका ही एक वीडियो क्लिप भी भेजा है. इसमें प्रशांत किशोर नौकरियों में रुपए पैसे की डील की बात करते हुए दिख रहे हैं. इसमें प्रशांत किशोर कहते दिख रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में एक पोस्ट के लिए तीस लाख से डेढ़ करोड़ तक लिया जा रहा है. यह हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला है.
पीके इस वीडियो में यह भी कहते दिख रहे हैं कि बीपीएससी गलत कर पा रही है क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी है. क्योंकि सरकार के लोग भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग लूट रहे हैं, और सारी जितनी बीपीएससी में एग्जाम में जो सीट आने वाला है, आधे से ज्यादा सीट पहले ही बेच दी गयी है. आयोग ने अब इस आरोप को लेकर प्रशांत किशोर से जवाब मांगकर इस मुद्दे को कानूनी कार्रवाई की ओर मोड़ दिया है.
जानकारी के अनुसार, प्रशांत किशोर अगर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या नहीं देते हैं तो बीपीएससी आईटी अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई की अनुशंसा करेगी. बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने का मामला अदालत में है. इसके लिए दायर रिट याचिका पर पटना हाई कोर्ट 15 फरवरी को सुनवाई करेगा.