Last Updated:January 18, 2025, 15:13 IST
Kerala News Today: केरल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर साहब के खिलाफ सख्त एक्शन लिया. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही जुर्माना लगाने का निर्णय भी लिया गया है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. (File Photo)
हाइलाइट्स
केरल में एम्बुलेंस को रोकने पर डॉक्टर पर मामला दर्ज.डॉक्टर पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.डॉक्टर का दावा, सायरन सुनकर घबरा गया था.नई दिल्ली. केरल के कन्नूर जिले में एक सड़क हादसा हुआ. हादसे में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया. जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे शख्स को जल्द से जल्द इलाज की दरकार थी. इसी बीच एक एंबुलेंस मौके पर पहुंची. इस शख्स को प्राथमिक उपचार देने के बाद जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की कवायद जारी थी. इसी बीच एक डॉक्टर ने जो किया, उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, डॉक्टर साहब अपनी कार पर जा रहे थे. एंबुलेंस बार-बार इस डॉक्टर से रास्ता मांगती रही लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बाद में उन्होंने एंबुलेंस को रुकवा भी दिया. मामले का वीडिया वायरल होने के बाद अब इस डॉक्टर पर एक्शन लिया गया है.
मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एंबुलेंस को रोकने के आरोप में एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ उसपर जुर्माना लगाया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह घटना गुरुवार शाम तलास्सेरी के एरनहोली में हुई और बाद में स्थानीय न्यूज चैनलों ने घटना के वीडियो भी दिखाया गया. पुलिस के अनुसार, कन्नूर के नयनार रोड पर एक कार ने एक गंभीर मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस को रोकने का प्रयास किया.
डॉक्टर ने आरोपों पर क्या कहा?
पुलिस ने कार चालक की पहचान पेशे से चिकित्सक राहुल राज के रूप में की है, जिसका पास के इरिट्टी में एक निजी क्लिनिक है. एंबुलेंस चालक ने आरोप लगाया कि बार-बार सायरन बजने के बावजूद कार चालक ने एंबुलेंस को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर कथिरुर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहित की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन विभाग ने भी इन आरोपों के लिए डॉक्टर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर ने दावा किया कि एंबुलेंस का सायरन सुनकर वह घबरा गया था और उसने एंबुलेंस को जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया था.
First Published :
January 18, 2025, 15:10 IST