'मीलॉर्ड मैं ईसाई..' सेना के अफसर ने किया कुछ ऐसा, हाईकोर्ट बोला- सही गई नौकरी

3 days ago

Last Updated:June 01, 2025, 14:48 IST

लेफ्टिनेंट सैमुएल कमलेसन को मार्च 2017 में थर्ड कैवेलरी रेजीमेंट में नियुक्त किया गया था. उन्होंने सेना से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत न...और पढ़ें

'मीलॉर्ड मैं ईसाई..' सेना के अफसर ने किया कुछ ऐसा, हाईकोर्ट बोला- सही गई नौकरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सैन्य अफसर की बर्खास्तगी को सही ठहराया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में सेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को वैध करार दिया है. इस सैन्य अधिकारी ने धार्मिक आधार पर अपनी रेजीमेंट की साप्ताहिक धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने इसे सेना की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के खिलाफ बताते हुए उसकी सेवा में बहाली से इनकार कर दिया.

लेफ्टिनेंट सैमुएल कमलेसन को मार्च 2017 में थर्ड कैवेलरी रेजीमेंट में नियुक्त किया गया था. उन्होंने यह कहते हुए धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था कि वह ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उनकी रेजीमेंट में चर्च की व्यवस्था नहीं है. उनकी रेजीमेंट में सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा थे, लेकिन सर्वधर्म स्थल नहीं था.

कमलेसन बी स्क्वाड्रन (सिख जवानों की टुकड़ी) के ट्रूप लीडर थे. उन्होंने दावा किया कि उनके धार्मिक विश्वासों को रेजीमेंट में उचित स्थान नहीं दिया गया. लेकिन सेना ने उनके व्यवहार को अनुशासनहीनता मानते हुए बिना पेंशन और ग्रैच्युटी के सेवा से हटा दिया.

कोर्ट का क्या कहना है?

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने 30 मई को अपने फैसले में कहा, ‘हमारी सशस्त्र सेनाएं सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों से बनी हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा है. उन्हें वर्दी एकजुट करती है, धर्म नहीं बांटता.’

कोर्ट ने यह भी कहा कि सेना की कुछ रेजीमेंट्स के नाम या युद्धघोष धार्मिक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सैनिकों में जोश और एकता पैदा करना होता है. साथ ही, सेना सभी सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करती है.

पीठ ने कहा कि कमलेसन ने एक वैध सैन्य आदेश को धर्म के आधार पर ठुकराया, जो अनुशासनहीनता है. “हालांकि किसी आम नागरिक को यह कठोर लग सकता है, लेकिन सेना में अनुशासन का स्तर सामान्य जीवन से अलग और ज्यादा सख्त होता है.”

कोर्ट ने कहा कि सेना ने कमलेसन को कई बार काउंसलिंग दी, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया. इसलिए बर्खास्तगी का फैसला पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए और संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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Saad Omar

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें

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