मलप्पुरम जिले के कालिकाव क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां 56 वर्षीय व्यक्ति ने 19 वर्षीय महिला को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया. आरोपी ने महिला को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी जल्दी शादी कराने के लिए जादू-टोना करेगा. इस बहाने उसने महिला को जबरन बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया.
अदालत ने सुनाई 16 साल की सजा
नीलांबुर फास्ट ट्रैक POCSO विशेष अदालत के न्यायाधीश केपी जॉय ने आरोपी कुनुम्मल अब्दुल खादर को 16 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए.
जुर्माने की अदायगी न होने पर अतिरिक्त सजा
अगर आरोपी जुर्माने का भुगतान नहीं करता, तो उसे एक साल और दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने माना कि आरोपी ने महिला को शादी के नाम पर झांसा देकर उसके साथ दरिंदगी की. इस घटना के बाद महिला गर्भवती हो गई थी.
डीएनए परीक्षण से हुआ आरोप साबित
पुलिस ने मामले में पीड़िता के समय से पहले जन्मे बच्चे का डीएनए परीक्षण कराकर यह साबित किया कि बच्चा आरोपी का ही था. नीलांबुर पुलिस इंस्पेक्टर टी. सजीव और पी. विष्णु ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.
पीड़िता की असमर्थता और आरोपी का अपराध
अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि पीड़िता, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर थी, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने में असमर्थ थी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को तवनूर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. इस मामले में अदालत का फैसला महिला के लिए न्याय की एक मिसाल है. लेकिन यह घटना समाज के उन काले सचों को उजागर करती है, जहां विश्वास का दुरुपयोग कर महिलाओं को शिकार बनाया जाता है
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FIRST PUBLISHED :
November 30, 2024, 13:37 IST