Last Updated:October 31, 2025, 17:52 IST
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को असम BJP के विवादित वीडियो मामले की सुनवाई करेगा. याचिका में आरोप है कि वीडियो में मुसलमानों को ‘शैतान’ की तरह दिखाकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई.
 सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भाजपा असम प्रदेश द्वारा पोस्ट किए गए विवादित वीडियो पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस वीडियो में मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया गया है और उन्हें ‘शैतान’ की तरह पेश किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के सामने शुक्रवार को यह मामला पेश किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर 7 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था और इसे 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तय किया था, लेकिन मामला उस दिन सूचीबद्ध नहीं हुआ. अब कोर्ट ने इसे 25 नवंबर को सुनने का आदेश दिया है.
वीडियो में दिखाया गया था ‘अगर भाजपा गई तो मुसलमान कब्जा कर लेंगे’
याचिका के मुताबिक यह वीडियो 15 सितंबर को भाजपा असम इकाई के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से शेयर किया गया था. इसमें दिखाया गया कि अगर भाजपा असम में सत्ता से बाहर होती है तो मुसलमान राज्य पर कब्जा कर लेंगे. वीडियो में कुछ लोगों को टोपी और बुर्का में दिखाया गया है जो चाय बागानों, गुवाहाटी एयरपोर्ट और शहर पर कब्जा करते नजर आते हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह वीडियो गलत नैरेटिव फैलाता है और धार्मिक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करता है.
संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर उठे सवाल
वकील लजफीर अहमद के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि भाजपा असम, जो इस वक्त सत्ता में है, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य है. लेकिन इसका आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट खुद ऐसे कंटेंट प्रसारित कर रहा है जो धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है, क्योंकि यह समाज में नफरत और विभाजन फैलाने वाला संदेश देता है.
वीडियो को 46 लाख से ज्यादा बार देखा गया
आवेदन में दावा किया गया है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ. 18 सितंबर तक इसे 6,100 बार रीपोस्ट किया गया, 19,000 बार लाइक किया गया और करीब 46 लाख लोगों ने देखा. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह का कंटेंट समाज में सांप्रदायिकता, अशांति और नफरत फैलाने का खतरा बढ़ाता है, इसलिए इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि ‘एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और भाजपा असम इकाई को निर्देश दिया जाए कि वे इस वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाएं. साथ ही भविष्य में इस तरह के भड़काऊ कंटेंट को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश बनाए जाएं.
Deepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He...और पढ़ें
Deepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
October 31, 2025, 17:51 IST

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