वक्‍फ बिल पर सरकार ने मान ली नीतीश कुमार की बात! कर द‍िए कई बड़े बदलाव

1 day ago

Last Updated:April 01, 2025, 17:20 IST

Waqf Bill : वक्‍फ बिल पर केंद्र सरकार ने बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की कई बातें मान ली हैं. सूत्रों के मुताबिक, उनकी ओर से कई सुझाव द‍िए गए थे, सरकार ने सारे सुझावों पर हामी भर दी है.

वक्‍फ बिल पर सरकार ने मान ली नीतीश कुमार की बात! कर द‍िए कई बड़े बदलाव

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार का सुझाव मानते हुए वक्‍फ बिल में बड़े बदलाव क‍िए गए हैं.

हाइलाइट्स

नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्‍फ बिल में कुछ संशोधनों का सुझाव द‍िया था.सूत्रों के मुताबिक- सरकार ने उसकी ओर से आए सारे संशोधन मान ल‍िए.कानून पहले से लागू नहीं होगा, राज्‍य सरकार की भूमिका भी बढ़ाई गई.

केंद्र सरकार 2 अप्रैल को वक्‍फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके ल‍िए बकायदा टाइम भी तय क‍िया जा चुका है. समर्थन जुटाया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इसी बीच सरकार ने बिल में कुछ अहम बदलाव क‍िए हैं. बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कुछ संशोधन द‍िए थे, उन्‍हें बदला गया है. कहा जा रहा है क‍ि इसे लेकर ही मुसलमान संगठनों को सबसे ज्‍यादा आपत्‍त‍ि थी और सरकार ने उसमें बदलाव कर द‍िया है.

सूत्रों के मुताबिक, वक्फ बिल में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. ज्‍वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की सिफारिश के आधार पर ये बदलाव क‍िए गए हैं. एनडीए की अहम सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कई सुझाव द‍िए थे, जिन्‍हें जगह दी गई है. सबसे बड़ा बदलाव ये क‍िया गया है क‍ि ‘वक्फ की संपत्ति है या नहीं यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है.’ इतना ही नहीं, मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. एक और बड़ा बदलाव ये क‍िया गया है क‍ि कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा. यह जेडीयू का एक बड़ा सुझाव था जिसे माना गया है.

कानून पहले से लागू नहीं
सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू ने सरकार से कहा है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे. जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्वप्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो. मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, उन पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा.

तीसरा सुझाव
नीतीश की पार्टी का तीसरा सुझाव है क‍ि अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा. सरकार ने ये सुझाव बिल में शामिल कर ल‍िए हैं. इससे माना जा रहा है क‍ि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी संसद में खुलकर सरकार के समर्थन में वोट करती नजर आएगी.

Location :

New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

April 01, 2025, 17:20 IST

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