सज्जन कुमार ने कोर्ट में दी ऐसी दलील, कोर्ट ने कहा 25 को आओ, 4 दिन बाद फैसला

1 month ago

Agency:News18Hindi

Last Updated:February 21, 2025, 11:28 IST

Sajjan Kumar Anti-Sikh Riot LIVE Updates: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को 1984 सिख विरोधी दंगे को लेकर सज्जन कुमार की सजा की अवधि ( Quantum of Sentence) पर सुनवाई हो रही थी. अब यह फैसला 25 फरवरी को...और पढ़ें

सज्जन कुमार ने कोर्ट में दी ऐसी दलील, कोर्ट ने कहा 25 को आओ,  4 दिन बाद फैसला

सिख दंगे पर आज कोर्ट देगा अपना फैसला.

Sajjan Kumar Anti-Sikh Riot LIVE Updates: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 सिख विरोधी दंगे के आरोपी सज्जन कुमार की सजा की अवधि (Quantum of Sentence) पर 25 फरवरी फैसला आएगा. सज्जन कुमार के वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि वे 2 दिन में अपनी दलीलें पेश करेंगे. कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि अब कोर्ट सजा की अवधि पर अब 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे फैसला सुना सकती है. वहीं, पीड़ित पक्ष ने सजा की अवधि के बारे में लिखित दलीलें कोर्ट में पेश की हैं. पीड़ित पक्ष की ओर से सीनियर काउंसिल ने फांसी की मांग वाली फाइल सबमिशन किया है.

1984 सिख विरोधी दंगे में सरस्‍वती विहार के मामले में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए है. वह फिलहाल तिहाड़ में सजा काट रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से रहम की भीख मांगी थी. आज यानी कि 21 फरवरी को राऊज एवेन्यु कोर्ट में सजा पर पर बहस होगी. यानी इसे आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि आज अगर सज्जन कुमार के मसले पर सजा सुनाई गई तो उनको कितनी सजा होगी? इस मसले पर कोर्ट में दोनों पक्षों के द्वारा दलील दिया जाएगा. उसके बाद कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. आपको बता दें कि 12 फरवरी को सुनवाई में कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था. साथ दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की थी.

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर दिल्ली दंगे की जिस केस में दोषी करार दिए गए हैं वह सरस्वती विहार से जुड़ा हुआ है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगा भड़क उठा था. सरस्वती विहार थाने क्षेत्र में सज्जन सिंह के नेतृत्व में दंगाइयों ने 2 सिख समुदाय के लोगों को लाठी से पीट-पीट कर मार डाला था.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को लिखित जवाब दाखिल कर सज्जन कुमार को फांसी देने की सजा की मांग की थी. वहीं, पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने भी फांसी की सजा की मांग की थी. इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान करीब 41 साल बाद इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. पिछले दिनों कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 21, 2025, 09:01 IST

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