Last Updated:May 17, 2025, 12:21 IST
Blackbuck Poaching Case : सलमान खान से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार ने अब हाईकोर्ट में 'लीव टू अपील' पेश की है. यह अपील इस मामले में फिल्म स्टार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दु...और पढ़ें

केस की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
हाइलाइट्स
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 'लीव टू अपील' पेश की.28 जुलाई को सलमान खान की अपील पर सुनवाई होगी.सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली को बरी किए जाने के खिलाफ अपील.जोधपुर. बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ा कांकाणी हिरण शिकार मामला एक बार फिर से चर्चा में है. इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी. वहीं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने उनको बरी किए जाने के खिलाफ समय सीमा के भीतर अपील नहीं की थी. अब सरकार ने सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ कोर्ट में ‘लीव टू अपील’ पेश की है.
जोधपुर हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस मनोज गर्ग ने सरकार की ओर से पेश की गई ‘लीव टू अपील’ को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. दरअसल किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद ‘लीव टू अपील’ यानी ‘अपील करने की इजाजत’ पेश की जाती है.
आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगनी होती है
यह एक कानूनी प्रक्रिया है. इसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति मांगनी होती है. खासकर जब अपील की सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो. कांकाणी शिकार मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायालय में इस सजा के खिलाफ अपील की थी.
28 जुलाई को सलमान खान की अपील पर सुनवाई होगी
इस दौरान सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान से जुड़े तमाम मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन लगाई थी. उसे स्वीकार कर लिया गया था. आगामी 28 जुलाई को सलमान खान की ओर से पेश की गई अपील पर सुनवाई होगी. इसी दौरान सरकार की ओर से पेश की गई ‘लीव टू अपील’ पर भी बहस होगी.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.
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Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan