सैनिक से टोल पर हुई मारपीट पर NHRC ने भेजा नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब

2 days ago

Last Updated:August 19, 2025, 20:16 IST

TOLL PLAZA ISSUE: टोल पर आवाजाही के लिए सेना को छूट होती है, आईकार्ड दिखाकर जाना होता है. जवान ने अपना आई कार्ड भी दिखाया और थोडा जल्दी करने को कहा.उसे लेकर टोलकर्मी के साथ बहस हुई तो ना सिर्फ उस जवान का आईकार्...और पढ़ें

सैनिक से टोल पर हुई मारपीट पर NHRC ने भेजा नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाबसैनिक से टोल पर मारपीट पर NHRC ने जारी किया नोटिस

TOLL PLAZA ISSUE: 17 अगस्त शाम 8 बजे मेरठ के टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के सैनिक के साथ मारपीट की घटना सामने आई. इस घटना की शिकायत 19 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से भी की गई थी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने मेरठ पुलिस, डीएम और NHAI को नोटिस भेजा है. नोटिस के जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है.

NHRC को शिकायत
NHRC को की गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेना के सैनिक कपिल कवद पर बेरहमी से हमला किया गया था. भुनी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम के चलते, उन्होंने टोल कर्मचारियों से ट्रैफिक को तेज़ी से प्रबंधित करने का अनुरोध किया, जिसके कारण मौखिक बहस हुई और यह मारपीट में बदल गई. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर पीड़ित की पिटाई की और उसे एक खंभे से बांध दिया, जिससे सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ. इसके बाद ग्रामीण विरोध में इकट्ठा हुए. पुलिस ने एक FIR दर्ज की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि NHAI ने निजी टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता ने रक्षा कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में चिंता व्यक्त की और सुरक्षित एवं बिना रोकटोक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया. उन्होंने NHRC से जवाबदेही सुनिश्चित करने, पीड़ित को मुआवजा देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ देश भर में टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

मानवाधिकार का उल्लंघन का मामला
शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन लगते हैं. प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 का संज्ञान लिया है. आयोग की पीठ ने निर्देश जारी किया कि मेरठ के डीएम, एसएसपी और NHAI अध्यक्ष को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करवाएं और दो हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट को आयोग के सामने पेश करें.

घटना पर सेना ने जताई थी नाराजगी
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सेना ने नाराजगी जताई. सेना के सूर्य कमांड की तरफ से एक बयान जारी किया गया. कहा गया कि भारतीय सेना एक सर्विंग सैनिक के खिलाफ इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करती है. दोषियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया है. सेना ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है जिसमें हत्या की कोशिश, गैरकानूनी रूप से एकत्र होने और डकैती के तहत मामला दर्ज किया गया है. सेना ने अपने बयान में यह भी बताया कि पुलिस ने अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी की है. इसके साथ सेना ने घटना के संबंध में NHAI के सामने भी विरोध दर्ज कराया है.

NHAI ने की कड़ी कार्रवाई
सेना के विरोध के बाद नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए टोल वसूलने वाली एजेंसी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया. NHAI की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया है कि NH-709 A के मेरठ-करनाल खंड पर भूनी टोल प्लाजा पर तैनात टोल कर्मचारियों द्वारा सेना के जवानों के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर सख्त कार्रवाई की गई है. NHAI ने टोल कलेक्ट करने वाली एजेंसी मेसर्स धरम सिंह पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही टोल कलेक्शन फर्म को टोल प्लाजा बोलियों में भविष्य में भागीदारी से प्रतिबंधित करने और टोल कलेक्शन को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. NHAI टोल प्लाजा कर्मचारियों के इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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First Published :

August 19, 2025, 20:16 IST

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