IGNOU की डिग्री पर शक नहीं, व्यवस्था पर सवाल, हाई कोर्ट ने जताई चिंता

5 hours ago

Last Updated:June 29, 2025, 16:30 IST

IGNOU Degree: केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यूजीसी मान्यता प्राप्त या केंद्रीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के लिए समकक्षता प्रमाण पत्र की मांग शिक्षा प्रणाली के लिए खतरनाक संकेत है, जो योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्य...और पढ़ें

IGNOU की डिग्री पर शक नहीं, व्यवस्था पर सवाल, हाई कोर्ट ने जताई चिंता

IGNOU Degree: केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है.

IGNOU Degree: केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त डिग्रियों के लिए भी राज्य विश्वविद्यालयों से समकक्षता प्रमाण पत्र की मांग की जाए, तो यह देश की शिक्षा प्रणाली के लिए खतरे की घंटी होगी.

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति डी. के. सिंह ने मलप्पुरम निवासी एस. हरिशंकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी. याचिकाकर्ता ने एलबीएस सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) पास करने के बावजूद योग्यता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था.

SET पास करने के बाद भी प्रमाण पत्र से वंचित

हरिशंकर ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी और सफलतापूर्वक SET परीक्षा उत्तीर्ण की थी. लेकिन एलबीएस सेंटर ने यह कहते हुए उनका SET प्रमाण पत्र रोक दिया कि उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय से समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया.

सरकारी पक्ष का तर्क: नियमों के अनुसार समकक्षता अनिवार्य

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एलबीएस सेंटर और राज्य सरकार के वकीलों ने दलील दी कि केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 और SET के नियमों के अनुसार IGNOU जैसी संस्थाओं की डिग्रियों के लिए भी समकक्षता प्रमाण पत्र आवश्यक है.

IGNOU राष्ट्रीय महत्व का संस्थान: कोर्ट का जवाब

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IGNOU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है. यह संस्थान डिस्टेंस एजुकेशन सहित मान्य डिग्रियां प्रदान करता है. कोर्ट ने कहा कि जब किसी संस्थान को यूजीसी ने मान्यता दी हो और वह IIT, IISc, NIT, IISER जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की श्रेणी में आता हो, तो उसकी डिग्री की वैधता पर संदेह करना या समकक्षता की मांग करना तर्कहीन है.

एलबीएस सेंटर को SET प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश

कोर्ट ने इस आधार पर फैसला सुनाते हुए एलबीएस सेंटर को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता हरिशंकर को जुलाई 2021 SET परीक्षा का योग्यता प्रमाण पत्र जारी करे. साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित डिग्रियों की समकक्षता को लेकर कोई अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

Munna Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin...और पढ़ें

पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin...

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