LIVE:जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब क्या? कब और कैसे होगा उपराष्ट्रपति चुनाव

7 hours ago

Last Updated:July 23, 2025, 11:00 IST

Jagdeep Dhankhar News: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग 24 घंटे में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. चुनाव एक महीने में पूरा होने की उम्मीद है.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब क्या? कब और कैसे होगा उपराष्ट्रपति चुनावउपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब इस्तीफा दे दिया है. (फाइल फोटो)

Jagdeep dhankhar Resignation News: जगदीप धनखड़ के बाद नया उपराष्ट्रपति कौन होगा? देश को नया उपराष्ट्रपति कब मिलेगा? चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब का इंतजार देश को है. संसद के सूत्रों ने CNN-News18 को बताया कि नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एक महीने में पूरी होने की उम्मीद है. जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद अब 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य होता है. सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग आज या अगले 24 घंटों में इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है.

हालांकि, इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. जगदीप धनखड़ ने सोमवार की शाम को चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और कहा कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं. मंगलवार को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया. अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव पर सबकी नजरें हैं.

उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. इस पद पर रहने वाला व्यक्ति पांच साल के कार्यकाल के लिए सेवा करता है, लेकिन उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक और कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पद पर बना रह सकता है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि उपराष्ट्रपति का खाली पद ‘जितनी जल्दी हो सके’ भरा जाएगा, क्योंकि संवैधानिक नियमों में कोई विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं है. सूत्रों ने एएनआई को यह भी बताया कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के निवास को खाली करने के बाद उन्हें लुटियंस दिल्ली में एक सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा. उनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल मौजूदा नियमों के अनुसार जारी रहेगी.

कब होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की ओर से किया जाता है, जहां उच्च सदन के नामांकित सदस्य भी अपना वोट डालने के पात्र होते हैं. 543 सदस्यीय लोकसभा में एक सीट खाली है, जो पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच रिक्तियां हैं. राज्यसभा की पांच खाली सीटों में से चार जम्मू और कश्मीर से हैं और एक पंजाब से है, जहां पिछले महीने उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद संजीव अरोड़ा ने सीट छोड़ दी थी.

दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 786 है और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 394 वोट जीतने होंगे, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

लोकसभा-राज्यसभा में भाजपा की ताकत

लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 542 सदस्यीय सदन में 293 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसकी प्रभावी संख्या 240 है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें. सत्तारूढ़ गठबंधन को दोनों सदनों के 786 सदस्यों में से 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है.

नियम क्या कहता है?

संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के पद में मृत्यु, इस्तीफा देने या हटाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति यानी खाली पद को भरने के लिए चुनाव ‘जितनी जल्दी हो सके’ आयोजित किया जाएगा. खाली पद को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति को उस दिन से पांच साल की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने का अधिकार होगा जिस दिन वह अपने पद पर आसीन होता है. संविधान के अनुच्छेद 66 (1) में प्रावधान है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा.

Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें

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