SC में राजू बोले- अब हर मह‍िला को जमानत म‍िलेगी, जज बोले- हम कुछ कारण बताएंगे

3 weeks ago

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के नेता मनीष स‍िसोद‍िया के बाद बीआरएस नेता के. कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत म‍िल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में पांच महीने से जेल में के कव‍िता को जमानत दी है. के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत दी है.

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कविता को जमानत देते समय नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित रहने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है क‍ि सीबीआई और ईडी मामलों में 10-10 लाख रुपये के बांड पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है. वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी. पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा. न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने कहा कि आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा मंगलवार को अपलोड कर दिया जाएगा.

कोर्ट रूम में क्‍या-क्‍या हुआ?

– सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या सबूत है कि बीआरएस नेता के कविता अपराध में शामिल थीं.

– जस्टिस गवई ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, 493 गवाह हैं, संभावना है कि ट्रायल पूरा न हो.

– ASG राजू ने कहा क‍ि गिरफ्तार की गई हर महिला को जमानत मिलेगी.

– जस्टिस गवई बोले, नहीं हम कुछ कारण बताएंगे. जांच एजेंसी की अनिश्चितता के बारे में कोई भी टिप्पणी, हम नहीं जानते कि इसका क्या हश्र होगा?

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि शिक्षित और परिष्कृत महिला को जमानत नहीं दी जा सकती. या उसे एमपी या एमएलए जैसा विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता. यह सब केस दर केस आधार पर निर्भर करता है.

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि दोनों मामलों में दस दस लाख के बांड भरने होंगे.

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि कविता को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए.

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि हम केस के मेरिट पर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं.

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क‍ि कविता ट्रायल में सहयोग करें.

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कि किसी महिला को जमानत में छूट का वैधानिक प्रावधान सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह शिक्षित और स्वतंत्र है. विकृत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने कविता को जमानत पर रिहा करते समय मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और जमानत मिलने से मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की थी, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को कविता की याचिकाओं की जांच करने पर सहमति जताई थी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. उस समय कोर्ट ने जांच एजेंसियों का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था.

कविता को पहले ईडी ने 15 मार्च को उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था और दिल्ली लाया था और बाद में 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान हिरासत में लिया था.

FIRST PUBLISHED :

August 27, 2024, 14:49 IST

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