कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी... SC में फोटो, विडियो सब बैन, नहीं माने तो होगा एक्शन

1 month ago

Last Updated:September 12, 2025, 12:17 IST

कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी... SC में फोटो, विडियो सब बैन, नहीं माने तो होगा एक्शननक्सल एनकाउंटर

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जारी किया सर्कुलर. सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है किअब सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.’

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार: हाई सिक्योरिटी ज़ोन में किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी केवल आधिकारिक कार्य के लिए ही की जा सकेगी. मीडिया प्रतिनिधियों को केवल लो सिक्योरिटी ज़ोन के लॉन में इंटरव्यू और लाइव प्रसारण की अनुमति होगी. मोबाइल फोन से फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना या रील बनाना हाई सिक्योरिटी ज़ोन में सख़्त मना है.

कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक आदि उपकरणों का उपयोग भी यहां प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन पर कार्रवाई:- यदि कोई वकील, इंटर्न या लॉ क्लर्क नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित बार एसोसिएशन या स्टेट बार काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. मीडिया कर्मियों द्वारा नियम तोड़े जाने पर उन्हें एक महीने तक हाई सिक्योरिटी ज़ोन में प्रवेश पर रोक लग सकती है.

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Deep Raj Deepak

दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...और पढ़ें

दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...

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First Published :

September 12, 2025, 12:17 IST

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