'जो डर था वही हो रहा...' ट्रेन‍िंग के बाद छुट्टी पर गया अग्निवीर ने किया कांड

1 month ago

मोहाली. पंजाब पुलिस ने बुधवार को स्नेचिंग के आरोप में एक अग्निवीर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. अग्निवीर की पहचान इश्मीत सिंह उर्फ ​​ईशू के रूप में हुई है. वहीं, उसके साथियों में उसका भाई प्रभप्रीत सिंह उर्फ ​​प्रभ और बलकरन सिंह शामिल हैं. तीनों की उम्र 18 से 22 साल के बीच है. इनके कब्जे से चोरी की कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर, एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस और दो चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. अग्निवीर योजना को लेकर जो डर जताया जा रहा था वह सच साबित होते दिख रहा. अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में अभी भी डर बना हुआ है? क्या सरकार उनके मन की भ्रम को दूर नहीं कर पाई है? क्या उनको 4 साल के बाद के भविष्य की चिंता सता रही है? हालांकि न्यूज18 इंडिया ऐसे दावों की पुष्टि नहीं करता है.

मोहाली के एसएसपी डॉ. संदीप गर्ग ने बताया कि 2022 में अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुआ इश्मीत की तैनाती पश्चिम बंगाल में थी. वह एक महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा. गर्ग ने आगे बताया, ‘इश्मीत ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा और अपने भाई प्रभप्रीत सिंह और दोस्त बलकरन सिंह के साथ बलौंगी में किराए के घर में रहने लगा और चोरी और स्नैचिंग में शामिल हो गया.’ इश्मीत ने पुलिस को बताया कि उसने यूपी के कानपुर से हथियार खरीदे और मोहाली के बलौंगी में कारें स्नैच करना शुरू कर दिया.

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अपराध की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया
एसएसपी ने आगे बताया, ‘वह (इशु) अपने परिवार से दूर रहता था, अग्निवीर में 20,000 रुपये का मामूली वेतन मिलती थी. वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था, इसलिए वह सेना में वापस नहीं जाना चाहता था. ऐसा लगता है कि उसने अपराध करने का मन बना लिया था क्योंकि वह हथियार खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर गया था, जिसका इस्तेमाल उसने कार चोरी में किया.’ गर्ग ने आगे बताया कि इशु इस इलाके में चोरी और स्नैचिंग के कई मामलों में आरोपित था.

कैसे करते थे चोरी
एसएसपी गर्ग ने बताया कि चोरी का बड़ा खास तरीका अपनाया था. वे ऑनलाइन ऐप के जरिए टैक्सी बुक करते थे, फिर सुनसान जगहों पर कार लेकर जाते थे और फिर बंदूक की नोंक पर ड्राइवरों को लूट लेते थे.

सेना को पुलिस का लेटर
अग्निवीर आरोपी इशु के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 (मृत्यु, चोट या अवरोध पैदा करने की तैयारी के बाद चोरी), 308 (जबरन वसूली), 125 (मानव जीवन को खतरे में डालना), 61 (2) (आपराधिक मामला) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पंजाब पुलिस ने भी भारतीय सेना को अग्निवीर के अपराध में शामिल होने के संबंध में पत्र लिखा है.

Tags: Agniveer, Mohali, Punjab

FIRST PUBLISHED :

July 25, 2024, 12:19 IST

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