Last Updated:August 19, 2025, 08:57 IST
अगर आप डॉग लवर हैं और कुत्ते पालने का शौक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. अब सड़क पर कुत्तों को घुमाते समय एक बात का खास ध्यान रखना होगा, वरना भारी जुर्माना लगाया जाएगा. केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में पेश ...और पढ़ें

आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मचे बवाल के बीच अब डॉग लवर के लिए एक और बड़ी खबर है. अब अगर आप कुत्ता पालते हैं और उसे सैर कराने के लिए बिना पट्टे और कॉलर के बाहर ले जाते हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगह पर कुत्ते को बिना धातु की चेन और कॉलर के घुमाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है.
इस नए प्रावधान के मुताबिक पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दोबारा गलती करने पर सीधा बड़ा जुर्माना देना होगा. इसका मकसद है कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और पालतू कुत्ते के मालिक भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं.
वाहन मालिकों के लिए भी बड़े बदलाव
इस नए विधेयक में केवल कुत्तों से जुड़ी सख्ती ही नहीं, बल्कि कई ऐसे बदलाव शामिल किए गए हैं जो लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद खत्म होने के 30 दिन बाद तक वह वैध माना जाएगा. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में कहीं भी कराया जा सकेगा, न कि केवल किसी विशेष क्षेत्रीय दफ्तर में. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना देने का समय 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है.
इसके अलावा, नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) एक्ट में भी बदलाव किए जाएंगे. अब प्रॉपर्टी टैक्स की गणना पुरानी पद्धति से नहीं, बल्कि यूनिट एरिया मेथड से होगी, जिससे आकलन पारदर्शी और आसान होगा.
छोटे-छोटे अपराधों में बड़ी राहत
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह बिल पेश करते हुए कहा कि यह कानून छोटे-छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माना या चेतावनी के दायरे में लाएगा. इससे अदालतों का बोझ कम होगा और आम लोगों को भी राहत मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह कदम ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में एक और बड़ा सुधार है.
वैसे अगर आप डॉग लवर हैं तो अब अपने पालतू कुत्ते को सैर कराने से पहले उसकी चेन और कॉलर लगाना न भूलें, वरना चेतावनी के बाद अगली बार भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 19, 2025, 08:57 IST