Last Updated:August 19, 2025, 23:59 IST
Modi Gov Constitution Amendment Bill: केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. सरकार एक ऐसा बिल आज संसद में पेश करने जा रही है कि अगर कोई पीएम, सीएम, मंत्री करप्शन म...और पढ़ें

देश के लिए आज बड़ा दिन है. मोदी सरकार संसद में 4 बड़े बिल पेश करने जा रही है. इसमें एक बिल ऐसा भी है कि अगर प्रधानमंत्री, मंत्री या विधायक करप्शन के आरोप में जेल गए तो उसकी कुर्सी तुरंत चली जाएगी. सरकार इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन करने जा रही है. इस कानून के दायरे में सभी मंत्री आएंगे. माना जा रहा कि इस पर जोरदार हंगामा होगा. इसके अलावा, सरकार जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल भी पेश करने वाली है. ऑनलाइन गेमिंग पर बिल आएगा और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल भी पेश होगा.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार जो करप्शन पर प्रहार के लिए बड़ा बिल पेश करने वाली है. अगर कोई मंत्री 30 दिनों तक लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार रह जाता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा. इससे साफ है कि सरकार अब यह संदेश देना चाहती है कि सत्ता में रहते हुए कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो वह अपनी कुर्सी बचा नहीं पाएगा. इसके लिए सरकार केंद्र स्तर पर Article 75 में संशोधन करेगी. राज्यों के लिए Article 164 में संशोधन किया जाएगा.
जानिए क्या होने जा रहे बदलाव
मंत्रियों की अनिवार्य बर्खास्तगी
अगर कोई केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री लगातार 30 दिन तक हवालात में रहता है और जिस अपराध के आरोप में गिरफ्तार है उसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उसे पद से हटाना होगा. अगर सलाह नहीं दी जाती, तो मंत्री अपने आप 31वें दिन से पद से हट जाएगा. प्रधानमंत्री के मामले में भी यही नियम लागू होगा. अगर वह 31 दिन तक जेल में रहते हैं और इस्तीफा नहीं देते, तो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा.
2. राज्यों के लिए क्या?
यही नियम मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों पर लागू होगा.
30 दिन से ज़्यादा हिरासत = 31वें दिन इस्तीफा देना अनिवार्य.
इस्तीफा नहीं देने पर पद खुद ब खुद समाप्त.
रिहाई के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है.
3. दिल्ली जैसे राज्यों के लिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी यही प्रावधान लागू होगा.
यानी केंद्र, राज्य और दिल्ली—तीनों स्तरों पर समान नियम.
कानून का मकसद
मंत्री जनता की उम्मीदों और भरोसे का प्रतीक होते हैं. अगर कोई मंत्री गंभीर अपराध में जेल चला जाए, तो यह संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के खिलाफ है. अभी तक संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. इसलिए ये संशोधन लाया गया है ताकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में जेल जाने पर पद पर नहीं बना रह सके. अब जेल जाने वाले पीएम, सीएम या मंत्री को जबरन हटाना होगा. अगर सरकार टालमटोल करती है तो उनका पद 31वें दिन अपने आप खत्म हो जाएगा.
अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया मनमानापन
कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे गंभीर बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, कितना खतरनाक चक्र है ये! गिरफ्तारी के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं माने जाते! विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां धड़ाधड़ और मनमाने तरीके से हो रही हैं. नए प्रस्तावित कानून के तहत गिरफ्तारी होते ही मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को तुरंत हटाया जाएगा. विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया जाए और चुनाव में उन्हें हराने में नाकाम रहने के बावजूद मनमानी गिरफ्तारियों के जरिए उन्हें हटा दिया जाए!! और सत्तारूढ़ दल का कोई भी मुख्यमंत्री कभी छुआ तक नहीं जाता!!
जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर संकेत
इन बिलों में जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम बिंदु शामिल हैं. सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि कब और किन परिस्थितियों में जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा. जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के जरिए राज्य में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव है. माना जा रहा है कि इस बिल से यह संकेत भी मिल सकता है कि केंद्र जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में किस समयसीमा पर विचार कर रहा है.
यूनियन टेरिटरी प्रशासन में बदलाव
गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, 2025 के जरिए केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन को और जवाबदेह बनाने का प्रयास कर रही है. इसमें मंत्रियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी नए प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए जाने वालों पर त्वरित कार्रवाई हो सके.
ऑनलाइन गेमिंग पर भी लगाम
ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2025 का मकसद है ऐसे गेमिंग ऐप्स पर नियंत्रण करना जिनमें सट्टेबाजी या बेटिंग शामिल है. इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सख्त दंड और पेनाल्टी का प्रावधान है. साथ ही, किसी भी सेलिब्रिटी को इन ऐप्स का विज्ञापन करने से रोका जाएगा. अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सरकार का बड़ा संदेश
इन चारों बिलों के जरिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम करती दिख रही है. भ्रष्टाचार पर सख्ती, जम्मू-कश्मीर का भविष्य, यूनियन टेरिटरी में प्रशासनिक सुधार और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं को सट्टेबाजी से बचाना, ये सभी कदम जनता को यह संदेश देने के लिए हैं कि सरकार कड़े और साहसी फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी.
Mr. Gyanendra Kumar Mishra is associated with hindi.news18.com. working on home page. He has 20 yrs of rich experience in journalism. He Started his career with Amar Ujala then worked for 'Hindustan Times Group...और पढ़ें
Mr. Gyanendra Kumar Mishra is associated with hindi.news18.com. working on home page. He has 20 yrs of rich experience in journalism. He Started his career with Amar Ujala then worked for 'Hindustan Times Group...
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Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
August 19, 2025, 23:59 IST