Edited by:
Manish KumarLast Updated:January 22, 2025, 15:19 IST
ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है.
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और विधानसभा चुनाव में AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दो जजों की पीठ ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले में बंट गई. अब इस मामले को CJI के पास भेज दिया है, ताकि वे इस मामले में तीन जजों की पीठ गठित करें. इसके बाद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
January 22, 2025, 15:19 IST
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