दादी या मां...अतुल सुभाष के बेटे की कस्‍टडी क‍िसे मिलेगी? SC का आया फैसला

2 hours ago

Last Updated:January 20, 2025, 19:34 IST

बेंगलुरु के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा दादी नहीं, अपनी मां निक‍िता सिंहान‍िया के पास रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया है.

दादी या मां...अतुल सुभाष के बेटे की कस्‍टडी क‍िसे मिलेगी? SC का आया फैसला

अतुल सुभाष केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया.

इंजीनियर अतुल सुभाष के बेटे की कस्‍टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सर्वोच्‍च अदालत ने कहा क‍ि 4 साल का बेटा अपनी मां न‍िक‍िता सिंहान‍िया के पास रहेगा. इसके साथ ही अदालत ने अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की उस अर्जी को खार‍िज कर द‍िया, जिसमें उन्‍होंने अपने पोते की कस्टडी देने की मांग की थी. इससे पहले जज बीवी नागरत्ना ने कहा था क‍ि दादी अंजू देवी शायद उस बच्‍चे के ल‍िए अजनबी थीं, उन्‍हें वह ठीक से पहचान भी नहीं पाता था.

न‍िक‍िता सिंहान‍िया पर उत्‍पीड़न का आरोप लगाते हुए अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी. ये भी कहा था कि मेरे बेटे की कस्‍टडी मेरी मां को दे दी जाए. इसी दावे के आधार पर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं और अपने पोते को कस्‍टडी में देने की मांग कर रही थीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर द‍िया. जस्‍ट‍िस बीवी नागरत्ना और जस्‍ट‍िस एससी शर्मा की पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया.

जब जजों ने की बच्‍चे से बात
जस्‍ट‍िस बीवी नागरत्ना और एससी शर्मा की पीठ ने वीडियो लिंक के माध्यम से बच्चे से बात की. इसके बाद यह फैसला सुनाया. जस्‍ट‍िस नागरत्ना ने कहा, यह एक हैबियस कॉर्पस याचिका है. हम बच्चे को देखना चाहते हैं. उससे बात करना चाहते हैं. इसल‍िए बच्चे से हमारी बात कराई जानी चाह‍िए. इसके बाद कोर्ट कुछ समय के ल‍िए ब्रेक पर गई और बाद में वीडियो ल‍िंक के माध्‍यम से बच्‍चे से कोर्ट ने बात की. बच्‍चे की पहचान छिपाने के ल‍िए सिर्फ जजों ने ही उससे बात की. ऑनलाइन वीडियो भी तब तक के लिए बंद कर द‍िया गया.

मां के पास ही रह रहा बच्‍चा
इससे पहले कोर्ट को बता द‍िया गया था बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल छोड़ चुका है और वर्तमान में अपनी मां के साथ रह रहा है. सुभाष की अलग रह रही पत्नी सिंघानिया ने कोर्ट को बताया कि बच्चा स्कूल से निकाल लिया जाएगा ताकि वह उसके साथ बेंगलुरु जा सके. अदालत ने बच्चे की स्थिति पर हरियाणा सरकार और सिंघानिया से हलफनामा भी मांगा है.

Location :

New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

January 20, 2025, 18:50 IST

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