Last Updated:January 20, 2025, 18:43 IST
RG Kar Rape-Murder Case: जज ने कहा कि धारा 64 के तहत संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर पांच महीने और...और पढ़ें
सीएम ममता बनर्जी ने आरजी कर केस में सीबीआई पर हमला बोला. (फाइल फोटो)
कोलकाता. आर जी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए संजय रॉय को मरते दम तक जेल की सजा सुनाये जाने पर नाराजगी जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से ‘जबरन’ ले लिया गया. उन्होंने कहा कि यदि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास ही रहा होता, तो उसने निश्चित रूप से मौत की सजा सुनिश्चित की होती.
मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाये. उन्होंने कहा, “हम सभी ने (दोषी के लिए) मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला हमसे जबरन ले लिया गया. अगर यह (कोलकाता) पुलिस के पास ही रहा होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले.”
मुख्यमंत्री ने कहा, “संजय रॉय को फांसी क्यों नहीं दी गई? हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई. राज्य पुलिस द्वारा जांच किये गए ऐसे ही कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई. मैं (फैसले से) संतुष्ट नहीं हूं.” सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को राज्य सरकार द्वारा संचालित आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को, रॉय को पिछले वर्ष नौ अगस्त को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था. इस घटना के बाद पूरे देश में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे. जज दास ने कहा कि यह अपराध ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके.
Location :
Kolkata,West Bengal
First Published :
January 20, 2025, 18:43 IST