Last Updated:March 28, 2025, 13:44 IST
Income Tax New Rule : सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू किया है. टैक्स के नए रिजीम के तहत स्लैब में न सिर्फ बड़ी कटौती की गई है, बल्कि सीधे तौर पर भी बड़ी टैक्स छूट दी गई है. नौकरीपेशा क...और पढ़ें

सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू किया है.
हाइलाइट्स
सरकार ने नया इनकम टैक्स स्लैब लागू किया.नौकरीपेशा को 75 हजार की अतिरिक्त छूट मिलेगी.12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.नई दिल्ली. नौकरी, बिजनेस या प्रोफेशन किसी भी तरह से पैसे कमाने वालों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि हर साल अप्रैल का महीने उनके लिए तमाम बदलावों को लेकर आता है. लेकिन, इस बार का अप्रैल महीना कुछ खास ही रहने वाला है, क्योंकि जितने बड़े बदलाव इस बार अप्रैल से होने वाले हैं, उतने बदलाव ही शायद पहले कभी होंगे. पैसे कमाने वालों के यह इसलिए भी बहुत खास है, क्योंकि मामला सीधे लोगों के पैसों से जुड़ा है. सरकार ने मिडिल क्लास और नौकरीपेशा के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाएंगे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए बजट में ऐलान किया था कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ टैक्स में छूट भी दी जाएगी. वित्तमंत्री ने पुराने टैक्स रिजीम में तो कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन नए रिजीम में टैक्स स्लैब बदलने के साथ ही टैक्स छूट का दायरा भी बढ़ा दिया था. इनकम टैक्स की ये नई दरें 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तवर्ष से ही लागू होंगी. लिहाजा पैसे कमाने वाले हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि उन्हें टैक्स पर किस तरह की छूट मिलेगी और कितना पैसा बचेगा.
क्या है नया इनकम टैक्स स्लैब (नया रिजीम)
4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स 4 से 8 लाख तक कमाई पर 5 फीसदी टैक्स 8 से 12 लाख तक कमाई पर 10 फीसदी टैक्स 12 से 16 तक कमाई पर 15 फीसदी टैक्स 16 से 20 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स 20 से 24 लाख तक की कमाई पर 25 फीसदी टैक्स 24 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा
बंपर टैक्स छूट भी
सरकार ने नौकरीपेशा और मिडिल क्लास को न सिर्फ टैक्स स्लैब घटाकर राहत दी है, बल्कि टैक्स छूट का दायरा भी काफी बढ़ा दिया है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तवर्ष से अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सरकार ने इनकम टैक्स के नए रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की कमाई को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. इसका मतलब है कि 1 लाख रुपये महीने कमाने वाले को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा, भले ही उसने कोई निवेश किया हो या नहीं.
नौकरीपेशा को 75 हजार की और छूट
सरकार से मिलने वाली इनकम टैक्स की राहत यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि नौकरी करने वालों को और भी छूट दी जाएगी. वित्तमंत्री ने कहा है कि नौकरी करने वालों को 75 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में दी जाएगी. इसका मतलब है कि नौकरी करने वालों की सीधी टैक्स छूट 12.75 लाख रुपये हो जाएगी. यह टैक्स छूट बिना किसी निवेश के मिलेगी.
टीडीएस पर भी मिलेगी छूट
एफडी जैसे निवेश पर स्रोत पर टैक्स कटौती का दायरा भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. यह छूट बुजुर्गों के लिए है, जो अभी तक 50 हजार रुपये था. अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो गया है. इसका मतलब हुआ कि बुजुर्गों को एफडी से सालाना 1 लाख रुपये तक ब्याज मिलता है तो यह रकम पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर होगी. इतना ही नहीं, मकान के किराये से होने वाली कमाई पर भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब 6 लाख रुपये सालाना किराया मिलने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
March 28, 2025, 13:44 IST
पहली बार 1 अप्रैल होगा इतना खास! नौकरी करो या बिजनेस सभी के लिए जानना जरूरी