बिहार SIR पर क्या SC का सुझाव मानेगा चुनाव आयोग? अगर हां तो जानिए क्या विकल्प

6 hours ago

Last Updated:July 11, 2025, 05:51 IST

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR के तहत वोटर कार्ड, आधार और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया है. चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा.

बिहार SIR पर क्या SC का सुझाव मानेगा चुनाव आयोग? अगर हां तो जानिए क्या विकल्प

बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करेगा ECIबिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करेगा ECI

हाइलाइट्स

चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में आधार, राशन कार्ड जोड़ने पर विचार करेगा.बिहार में SIR की प्रक्रिया जारी रहेगी, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.SIR के तहत 66.6% मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्रित किए जा चुके हैं.

Election Commission on SIR: बिहार में वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में वोटर कार्ड, आधार और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करेगा. हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि एन्यूमरेशन यानी गणना (Enumeration) फॉर्म में पहले से ही वोटर कार्ड का विवरण है और आधार कार्ड को विकल्प के तौर पर रखा गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग SIR के लिए तय 11 दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव गए तीन दस्तावेज को तुरंत जोड़ेगा या SIR प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट के बाद तय करेगा?

दरअसल, चुनाव आयोग के सूत्र ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा. फिलहाल चुनाव आयोग कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार कर रहा है. यहां बताना जरूरी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है. बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

पहला विकल्प: बिहार में SIR के तहत अब तक 66.6% मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) एकत्रित किए जा चुके हैं. बाकी मतदाताओं का Enumeration फॉर्म जमा करने के लिए 25 जुलाई तक यानी 15 दिनों का वक्त बाकी है. ऐसे में चुनाव आयोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों और 25 जुलाई तक ज्यादातर मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म आ जाएंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या यानी प्रतिशत के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आयोग करे.

दूसरा विकल्प: अगर आनेवाले दिनों में एन्यूमरेशन फॉर्म के जमा होने की संख्या कम रहती है और चुनाव आयोग को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सुझाए तीनों दस्तावेज या तीनों में से कोई भी दस्तावेज को शामिल करने से एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या में इजाफा होगा तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आने वाले कुछ दिनों में ही जल्द फैसला ले सकता है.

तीसरा विकल्प: क्योंकि चुनाव आयोग के पास एन्यूमरेशन फॉर्म के एकत्रित होने के बाद मतदाताओं के दस्तावेज लेने का समय एक अगस्त से एक सितंबर तक है. ऐसे में बावजूद इसके कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करेगा लेकिन सुझाव पर फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है. अगर कुछ मतदाताओं के पास सूची के 11 दस्तावेज में से कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग 25 जुलाई के बाद भी 11 दस्तावेज की सूची में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ने पर फैसला कर सकता है ताकि ऐसे वोटर मतदाता सूची से बाहर न हों. लेकिन चुनाव आयोग को SIR पर अपना रोडमैप सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के जरिए 21 जुलाई तक बताना होगा.

अभी जारी रहेगा SIR कार्यक्रम

दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का SIR का कार्यक्रम बिहार में जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल SIR पर रोक नहीं लगाई है. ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला बिहार में SIR की प्रगति पर भी निर्भर करेगा. लेकिन चु

Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें

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