Last Updated:August 17, 2025, 14:13 IST
गोवा सरकार ने पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं. अब हर पायलट और यात्री के लिए 25 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा अनिवार्य होगा, जबकि नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपये ...और पढ़ें

Goa: गोवा सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित बनाने के लिए नए और कड़े नियम लागू किए हैं. पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलून और ड्रोन फ्लाइट जैसे रोमांचक स्पोर्ट्स का संचालन करने वाले ऑपरेटरों को अब यात्रियों और पायलट के लिए 25 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) कराना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई ऑपरेटर इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है.
हादसे के बाद की गई सख्ती
दरअसल, नए नियम इस साल की शुरुआत में केरी पठार पर हुई पैराग्लाइडिंग दुर्घटना के बाद बनाए गए हैं, जिसमें एक 27 वर्षीय महिला पर्यटक और उसके ट्रेनर की मौत हो गई थी. सरकार का कहना है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसलिए इनको रोकने के लिए ही यह सख्ती की जा रही है.
अब रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
गोवा पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटरों को रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) लिए कोई भी ऑपरेटर अपनी गतिविधि शुरू नहीं कर पाएगा.
इंश्योरेंस के नए नियम
नए नियमों के तहत ऑपरेटरों को तीन तरह के इंश्योरेंस कराने होंगे:
1. दुर्घटना बीमा (Accident Insurance): यात्रियों और पायलट दोनों के लिए 25 लाख रुपये का कवर.
2. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third-party Insurance): किसी बाहरी व्यक्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई.
3. उपकरण बीमा (Equipment Insurance): हर उपकरण के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा।
इन बीमा योजनाओं में आकस्मिक मौत, विकलांगता मुआवजा और इलाज का खर्च शामिल होगा.
शुल्क का निर्धारण
सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटरों द्वारा लिए जाने वाले बीमा शुल्क भी तय किए हैं.
– हर सीजन प्रति एयरक्राफ्ट: 1 लाख रुपये
– प्रति टैंडम पायलट: 10000 रुपये
– एक महीने के लिए प्रति सोलो पायलट: 2500 रुपये
ट्रेंड पायलट ही भरेंगे उड़ान
नए नियमों के अनुसार केवल ट्रेंड और लाइसेंसधारी टैंडम पायलट ही व्यावसायिक उड़ान भर पाएंगे. वहीं, ट्रेनिंग ले रहे सोलो पायलटों को बिना किसी निगरानी के उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैराग्लाइडर और पैरामोटर को हर साल जांच करानी होगी. इस जांच में कपड़े की मजबूती (Porosity), लाइन स्ट्रेंथ और एयरवर्थिनेस की टेस्टिंग शामिल होगी. साथ ही, इंजन केवल अधिकृत कंपनियों से ही खरीदे जा सकेंगे.
गोवा सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर सुरक्षा स्तर काफी मजबूत होगा. इससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा और ऑपरेटरों पर जिम्मेदारी भी तय होगी.
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First Published :
August 17, 2025, 14:13 IST