किन सजाओं में US प्रेसीडेंट देते हैं माफी,भारत में राष्ट्रपति की क्या पॉवर

3 weeks ago

हाइलाइट्स

अमेरिकी प्रेसीडेंट के पास सजायाफ्ता लोगों को माफी देने के असीमित अधिकार अमेरिका राष्ट्रपति अपने टर्म में बहुत से लोगों को देते हैं ऐसी माफीभारत में राष्ट्रपति के पास भी ऐसा अधिकार, जो संविधान उन्हें देता है

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी राष्ट्रपति क्षमादान दिया है. ये उन्होंने बेटे को दो आपराधिक मामलों के लिए दिया है. हालांकि उनके इस कदम ने विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि जो बाइडन ने पहले ऐसे क्षमादान देने से इनकार कर दिया था. अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कई मामलों में सजा पाए लोगों को क्षमादान देने का विशेष अधिकार होता है. दुनिया के कई प्रेसीडेंट्स के पास ऐसा विशेष अधिकार है. भारत के राष्ट्रपति को भी संविधान ये विशेष अधिकार देता है.

अमेरिका में राष्ट्रपतियों की ओर से अपने क़रीबियों को क्षमादान देने की लंबी परंपरा रही है. डेमोक्रेट पार्टी से आने वाले बाइडन का राष्ट्रपति रहते हुए यह 26वां क्षमादान है. राष्ट्रपति बाइडन ने अपने बेटे के मामले में सज़ा होने से पहले ही दख़ल दिया है.

साल 2020 में ट्रंप ने बेटी इवांका के पति और अपने दामाद चार्ल्स कुशनर को क्षमादान दिया था. कुशनर को टैक्स चोरी, चुनाव प्रचार अभियान में वित्तीय अनियमितताओं और गवाही में दख़ल देने के आरोपों में 2004 में दो साल की जेल की सज़ा दी गई थी.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने चार सालों के कार्यकाल दौरान 237 क्षमादान जारी किए, जिनमें 143 सज़ा माफ़ी और 94 सजाएं कम की गई थीं. बराक ने इससे भी ज्यादा क्षमादान दिए.

ओबामा ने अपने आठ साल के कार्यकाल में कुल 1,927 क्षमदान जारी किए था, जिनमें 1715 सज़ा में बदलाव और 212 सज़ा माफ़ी थी.

कैसे अमेरिकी प्रेसीडेंट को मिलता है क्षमा का अधिकार
अमेरिकी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदान किया गया क्षमा करने का अधिकार (Presidential Pardon), संविधान के अनुच्छेद II, धारा 2 के तहत आता है. इसके तहत राष्ट्रपति संघीय अपराधों के मामलों में दोषियों को क्षमा कर सकते हैं. इसमें राष्ट्रपति किसी की भी सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है. दोषी व्यक्ति का अपराध का दोष समाप्त हो जाता है. भविष्य में उसके खिलाफ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता.

क्या दंड में कमी भी हो सकती है
– कुछ मामलों में सजा को कम किया जाता है, जैसे कि जेल की सजा को छोटा कर देना. ऐसे में अपराध का दोष बना रहता है, लेकिन दंड का स्तर कम हो जाता है. सजा की अवधि या प्रभाव को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है.

किन मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकते
अमेरिका में एक कानून देश का होता है, जिसमें संघीय कानून आते हैं. इसमें सभी गंभीर सजाएं और मामले आते हैं. वहीं राज्य के भी अपने कानून होते हैं तो राष्ट्रपति केवल संघीय मामलों में ही क्षमा कर सकते हैं राज्य के अपराधों में नहीं. राज्य कानूनों के तहत दोषी व्यक्तियों के लिए यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है.

क्या महाभियोग के मामलों में भी राष्ट्रपति माफी दे सकता है
– महाभियोग से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकते.

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति रेप, हत्या और गंभीर मामलों में भी क्षमा का अधिकार रखते हैं
– हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रेप, हत्या और अन्य गंभीर संघीय अपराधों में भी क्षमा करने का अधिकार है. हालांकि अमेरिकी प्रेसीडेंट ऐसे मामलों में क्षमा देने से बचते हैं. ऐसे गंभीर मामलों में क्षमा करना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विवादास्पद हो सकता है.अक्सर राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग उन मामलों में करते हैं जहां कोई असमानता, राजनीतिक उत्पीड़न, या पुनर्वास के मजबूत प्रमाण हो.

क्या भारत के राष्ट्रपति के पास भी ऐसा अधिकार है
– भारत में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है लेकिन प्रधानमंत्री के पास नहीं. भारत में संविधान का अनुच्छेद 72 को राष्ट्रपति को संघीय कानूनों और सैन्य कानूनों के तहत सजा में माफी का अधिकार देता है. यहां तक कि ये मौत की सजा में भी लागू होता है. यह शक्ति मुख्य रूप से संघीय अपराधों, विशेष परिस्थितियों, और विशिष्ट न्यायिक सजा के मामलों में लागू होती है.
भारतीय राष्ट्रपति को सबसे व्यापक अधिकार मौत की सजा के मामलों में है. यह राष्ट्रपति के लिए अंतिम अपील का माध्यम है, जहां अदालत के फैसले को पलटा जा सकता है. हालांकि ये केवल कुछ परिस्थितियों में ही होता है.

क्या भारतीय राष्ट्रपति सजा कम भी कर सकता है
– हां भारतीय राष्ट्रपति के पास पूरी सजा माफ करने के साथ सजा को कम करने का भी अधिकार होता है.

क्या भारतीय राष्ट्रपति ये खुद कर सकता है
– राष्ट्रपति केवल विशेष परिस्थितियों में और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ऐसा कर सकता है. इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है ताकि न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे.

क्षमा अधिकार में भारत के राष्ट्रपति जो नहीं कर सकते
– राष्ट्रपति राज्य के मामलों में क्षमा नहीं दे सकते, केवल संघीय अपराधों के मामलों में ही उन्हें क्षमा देने का अधिकार है.
– महाभियोग (Impeachment) के मामलों में क्षमा का अधिकार नहीं रखते
– राष्ट्रपति के पास न्यायिक फैसलों को पलटने का अधिकार नहीं है.
– राष्ट्रपति का क्षमा अधिकार संविधान और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता

और किन देशों में क्षमा का अधिकार किसके पास है
– यूनाइटेड किंगडम (UK) – ब्रिटेन में ये अधिकार राजा या रानी के पास है. वो सरकार (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल) की सलाह पर ये फैसला करते हैं.
– फ्रांस में फ्रांस के संविधान का अनुच्छेद 17। के तहत माफी दे सकता है.
– रूस में संविधान के अनुच्छेद 89 राष्ट्रपति माफी दे सकता है
– चीनी संविधान के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (NPC) की मंजूरी से क्षमादान का अधिकार है लेकिन यह अधिकार बहुत कम ही उपयोग किया जाता है.

Tags: President Draupadi Murmu, President of India, US President, US President Joe Biden

FIRST PUBLISHED :

December 3, 2024, 15:09 IST

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