केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सजा से पहले की जेल गिनेंगे ही नहीं...

3 hours ago

Last Updated:April 21, 2025, 09:42 IST

Kerala High Court Ruling:केरल हाईकोर्ट ने कहा कि सजा से पहले की जेल अवधि को सजा में छूट के तौर पर नहीं गिना जाएगा. जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने माओवादी कार्यकर्ता रूपेश की पत्नी की याचिका खारिज की.

 सजा से पहले की जेल गिनेंगे ही नहीं...

केरल हाईकोर्ट ने सजा से पहले की जेल अवधि को सजा में छूट नहीं माना.

हाइलाइट्स

केरल हाईकोर्ट ने सजा से पहले की जेल अवधि को सजा में छूट नहीं माना.जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने रूपेश की पत्नी की याचिका खारिज की.यह फैसला कई मामलों में पहले से बंद आरोपियों को प्रभावित कर सकता है.

कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी दोषी को सजा सुनाए जाने से पहले की जेल की अवधि को सजा में छूट (remission) के तौर पर नहीं गिना जा सकता. बता दें कि यह टिप्पणी जस्टिस कौसर एदप्पगथ (Justice Kauser Edappagath) ने हाल ही में उस याचिका को खारिज करते हुए की, जो माओवादी कार्यकर्ता (Maoist Activist) रूपेश की पत्नी ने जेल प्रशासन के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी. रूपेश वेल्लामुंडा माओवादी केस में दोषी करार दिए गए हैं.

‘पूरे समय को सजा में छूट के तौर पर गिनना चाहिए’
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, रूपेश की पत्नी ने कहा था कि उनके पति को 9 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से 12 अप्रैल 2024 को दोष सिद्ध होने तक जेल में ही रहे. उनका कहना था कि इस पूरे समय को उनकी सजा में छूट के तौर पर गिनना चाहिए.

‘सजा में छूट पाने का हक नहीं मिलता’
हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाता और उसे सजा के तहत जेल नहीं भेजा जाता, तब तक उसे सजा में छूट पाने का हक नहीं मिलता.

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बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 (अब BNSS की धारा 468) के तहत ‘सेट-ऑफ’ का मतलब यह नहीं है कि ट्रायल से पहले की हिरासत को सजा के बराबर माना जाए. इसलिए सजा सुनाए जाने से पहले की जेल अवधि को न तो असली सजा का हिस्सा माना जा सकता है और न ही इसे सजा में छूट की गणना में शामिल किया जा सकता है. गौरतलब है कि यह फैसला कई मामलों में जेल में पहले से बंद आरोपियों को प्रभावित कर सकता है.

First Published :

April 21, 2025, 09:42 IST

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