पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

1 hour ago

वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज अहम सुनवाई होगी. वकील शशांक शेखर झा की तरफ से दाखिल याचिका में इस हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की भी मांग की गई है, क्योंकि याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य प्रशासन की लापरवाही की वजह से हिंसा भड़की और हालात बेकाबू हुए.

वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे. हिंसा के बाद जारी सियासी घमासान के बीच उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है. दोपहर करीब 12 बजे मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, जहां वो हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और मुर्शिदाबाद में जमीनी हालात का जायजा लेंगे.

Murshidabad Violence SC Hearing LIVE : 'मुर्शिदाबाद हिंसा में रिफ्यूजी कनेक्शन कहां से मिला?' सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी दोनों PIL, वकीलों को सख्त हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ भड़की हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ठोस और जिम्मेदारी के साथ याचिका दायर करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिकाएं ठीक ढंग से तैयार नहीं की गईं और उनमें जिम्मेदारी का अभाव है.

Murshidabad Violence SC Hearing LIVE : 'हम तो पहले से आरोप...' पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अलग ही नजारा दिखा. वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई ने न्यायपालिका पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के आरोपों पर तंज कसा. पढ़ें पूरी खबर…

Murshidabad Violence SC Hearing LIVE : क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें? विष्णु शंकर जैन से बोले जस्टिस बीआर गवई

विष्णु शंकर जैन की याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें?’ इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पैरा मिलेट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है.

इस पर फिर जस्टीस बीआर गवई ने कहा कि ‘आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं.’

Murshidabad Violence SC Hearing LIVE : मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की बंगालवासियों से अपील

उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रदेशवासियों के नाम शांति पत्र लिखा. इसमें उन्होंने लिखा, ‘विरोधी कभी नहीं चाहते कि कुछ सकारात्मक और अच्छा काम किया जाए.’ पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, ‘किसी भी प्रलोभन या बहकावे में नहीं आएं. राज्य में शांति बहाल है.’

Murshidabad Violence SC Hearing LIVE : केंद्र सरकार को मुर्शिदाबाद का आंखों देखा हाल बताएंगे गवर्नर बोस

इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था. शनिवार को उन्होंने कहा कि वह पिछले सप्ताह मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष उठाएंगे और वहां जमीनी स्तर पर स्थिति पर अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को सौंपेंगे.

राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद जिले के अशांत इलाकों का दौरा पूरा करने के बाद कोलकाता वापस जाते समय मीडियाकर्मियों से कहा, ‘मैंने प्रभावित लोगों से जो जाना है, वह यह है कि उन पर बर्बर हमले किए गए हैं. सभ्य समाज में इस तरह के हमले स्वीकार्य नहीं हैं. यह भारतीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. मुझे पता चला कि लोग क्या चाहते हैं. इसलिए मैं अपना संदेश सही जगहों पर पहुंचाऊंगा.’

शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की PIL

सुप्रीम कोर्ट के वकील वकील शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है. मामले में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी.

Murshidabad Violence SC Hearing LIVE : मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई. हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई दो याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी.

दरअसल, मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की है. साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टता की मांग की गई है.

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