Last Updated:August 19, 2025, 10:55 IST
luggage Rules In Train- रेल मंत्रालय के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी दिलीप कुमार ने बताया कि ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए लिमिट तय की गयी है. तय सीमा से अधिक सामाने ले जाने पर पेलाल्...और पढ़ें

नई दिल्ली. अगर आप दिवाली, छठ या दुर्गा पूजा में घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे का यह नियम जान लें. वरना आपकी जेब खाली हो सकती है. रेलवे भी एयरपोर्ट जैसा नियम लागू कर रहा है, जिससे अधिक सामान ले जाना आपको भारी पड़ सकता है. ट्रेनों में भी फ्लाइट जैसे वजन ले जाने का नियम है, जिस पर सख्ती बरती जाएगी.
भारतीय रेलवे देशभर के 1337 रेलवे स्टेशनों को रिडेवलप कर रहा है. इसमें से तमाम प्रमुख स्टेशनों में वजन के लिए मशीन भी लगाई जाएगी, जिससे तय सीमा से अधिक वजन ले जाने वालों यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी.
रेल मंत्रालय के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी दिलीप कुमार ने बताया कि ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए लिमिट तय की गयी है. तय सीमा से अधिक सामाने ले जाने पर पेलाल्टी चुकानी पड़ती है. इस पर सख्ती बरती जाएगी.
ये है सामान की लिमिट
अगर आप एसी फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे हैं तो एक यात्री 70 किलो तक वजह ले जा सकता है. इसके साथ ही 15 किलो की छूट होती है. इसके अलावा अधिकतम बुकिंग कराकर 65 किलो लगेज पार्सल वैन में ले जा सकता है.
इसी तरह सेंकेड एसी में 50 किलो के साथ 10 किलो की छूट रहती है और 30 किलो बुक कराकर अतिरिक्त पार्सल वैन से ले जाया जा सकता है. थर्ड एसी या एसी चेयरकार में 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो की छूट रहती है. पार्सल वैन में 30 किलो बुकिंग कराकर साथ ले जा सकते हैं.
स्लीपर क्लास में 40 किलो के साथ 10 किलो और लगेज ले जाने की छूट होती है. बुकिंग कराकर अतिरिक्त 70 किलो वजह ले जा सकते हैं. वहीं सेकेंड क्लास में 35 किलो के साथ 10 किलो और बुक कराकर 60 किलो अतिरिक्त लगेज पार्सल वैन से ले जा सकते हैं.
सूटकेस का साइज भी तय
रेलवे की गाइड लाइन में पसर्नल सामान के रूप में ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का आकार अधिकतम 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी रखने की अनुमति दी गई है. लेकिन अगर कोई यात्री एसी 3 टियर और एसी चेयर कार में यात्रा कर रहा है, तो सूटकेस, ट्रंक, बॉक्स का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए. बड़े साइज का सामान केवल ब्रेक वैन के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिसके लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है.
छह गुना जुर्माना
एग्जक्यूटिव डायरेक्टर इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी रेलवे की गाइडलाइंस के अनुसार यात्री तय सीमा से अधिक बिना बुक सामान ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सामान की बुकिंग का छह गुना भुगतान करना होगा. मसलन कोई यात्री 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, यात्री के पास 109 रुपए का भुगतान करके सामान वैन में इसे बुक करा सकता है. अगर यात्री बुक नहीं करता है तो उसे 654 रुपये का जुर्माना देना होगा.
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Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
August 19, 2025, 10:51 IST