Last Updated:May 15, 2025, 21:30 IST
Supreme Court News: मध्य प्रदेश में शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने के दोषी युवक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने सत्र अदालत को ज़मानत देने का आदेश दिया है. ट्रायल कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा द...और पढ़ें

कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के दोषी को सशर्त जमानत दी. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी युवक को जमानत दी.युवक पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप.मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.नई दिल्ली: फेसबुक पर हुई दोस्ती कब एक कानूनी जंग में बदल जाएगी इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था. लेकिन मध्य प्रदेश के एक मामले में ऐसा ही हुआ. एक युवक पर आरोप लगा कि उसने शादी का झांसा देकर 5 साल तक एक महिला से शारीरिक संबंध बनाए. जब शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है.
सितंबर 2024 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उसे IPC की धारा 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार) और 417 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी माना था. सजा के तौर पर उसे 10 साल की जेल और धोखाधड़ी के लिए 2 साल की अलग सजा सुनाई गई थी.
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दोषी ने सजा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. लेकिन 5 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए. साथ ही संबंधित सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह आरोपी को जमानत पर छोड़े लेकिन उस पर जरूरी शर्तें लगाई जाएं. मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी.
2016 से 2021 तक का रिश्ता, फिर इनकार
यह केस एक FIR पर आधारित है जो 2021 में दर्ज हुई थी. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि 2016 से 2021 के बीच युवक ने बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. हर बार उसने यही कहा कि वह उससे शादी करेगा. महिला ने यह भी बताया कि युवक से उसकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी. युवक की बहन उसकी दोस्त थी. सोशल मीडिया के जरिए दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर यह रिश्ता आगे बढ़ा.
जब महिला ने शादी की बात की तो युवक ने इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता की तरफ से वकील निकिल जैन ने पक्ष रखा. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत का आदेश दिया. लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है. जुलाई में अगली सुनवाई होगी.
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
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