बच्ची को 600 उठक-बैठक की सजा, ICU में भर्ती, अब 2 लाख मुआवजा.

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Last Updated:April 24, 2025, 15:53 IST

School Sit UP Punishment: चेन्नई के सरकारी स्कूल में प्रोजेक्ट पूरा न करने पर छात्रा को 600 उठक-बैठक की सजा दी गई, जिससे तबीयत बिगड़ी और ICU में भर्ती करना पड़ा. मानवाधिकार आयोग ने 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिय...और पढ़ें

बच्ची को 600 उठक-बैठक की सजा, ICU में भर्ती, अब 2 लाख मुआवजा.

प्रोजेक्ट वर्क न करने पर 600 उठक-बैठक की सजा Representative image (Credit Meta AI)

हाइलाइट्स

छात्रा को 600 उठक-बैठक की सजा दी गई.तबीयत बिगड़ने पर ICU में भर्ती करना पड़ा.सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

तमिलनाडु: चेन्नई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सरकारी स्कूल की छात्रा को प्रोजेक्ट वर्क पूरा न करने की सजा में 600 उठक-बैठक करवाई गई. इससे बच्ची की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे ICU में भर्ती कराना पड़ा. अब तमिलनाडु मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को बच्ची की मां को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता वी. पांडिसेल्वी ने बताया कि उनकी बेटी एसएस कोट्टई सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, शिवगंगा में सातवीं कक्षा में पढ़ती है. 24 अक्टूबर 2017 को तमिल टीचर ने उसे 200 उठक-बैठक करने की सजा दी क्योंकि वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पाई थी. अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को फिर से 400 उठक-बैठक करवाई गईं.

बच्ची की हालत इतनी बिगड़ी कि ICU में भर्ती कराना पड़ा
मां ने शिकायत में बताया कि बच्ची को कुछ दिन पहले ही मासिक धर्म (periods) शुरू हुआ था. इतनी कठोर सजा के बाद बच्ची बेहद थक गई थी. घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गई. उसे तेज पेट दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग और उल्टियां होने लगीं. हालत इतनी खराब हो गई कि उसे शिवगंगा मेडिकल कॉलेज के ICU में छह दिन तक भर्ती रहना पड़ा.

जांच में सच्चाई सामने आई
मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी. रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्ची को प्रोजेक्ट न करने की सजा में उठक-बैठक कराई गई थी. इसके बाद आयोग ने माना कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन का है.

शिक्षक ने नहीं दी सफाई, आयोग ने सुनाया फैसला
आयोग के सदस्य वी. कन्नादासन ने कहा कि आरोपी शिक्षक ने आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया. दस्तावेजों के आधार पर यह साफ हुआ कि बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है.

क्या है सजा?
आयोग ने सरकार को बच्ची की मां को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही, शिक्षा विभाग को संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है.

First Published :

April 24, 2025, 15:53 IST

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बच्ची को 600 उठक-बैठक की सजा, ICU में भर्ती, अब 2 लाख मुआवजा.

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