मुस्लिमों को दुकान-मकान देने से रोकने वाले सुन लें गुजरात हाईकोर्ट की ये बात

4 hours ago

Last Updated:June 23, 2025, 08:38 IST

Gujarat News: हम अक्सर ही अपने देश में हिन्दू एरिया और मुस्लिम एरिया की बात सुनते रहते हैं. गुजरात के वडोदरा में ऐसे ही एक हिन्दू एरिया में मुस्लिम कारोबारी की दुकान को लेकर विवाद गर्मा गया. उस कारोबारी ने इस म...और पढ़ें

मुस्लिमों को दुकान-मकान देने से रोकने वाले सुन लें गुजरात हाईकोर्ट की ये बात

वडोदरा के एक हिन्दू एरिया में मुस्लिम कारोबारी की दुकान को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हाइलाइट्स

गुजरात हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यापारी की दुकान खोलने की अनुमति दी.राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी याद दिलाई.स्थानीय लोगों की तरफ से दुकान खोलने में बाधा डालने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को याद दिलाया है कि ‘कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है’. कोर्ट ने वडोदरा के एक हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम व्यापारी को अपनी दुकान से कारोबार शुरू करने में आ रही रुकावटों को तुरंत दूर करने का निर्देश प्रशासन को दिया है.

जस्टिस एचडी सुथार की सिंगल बेंच का दिया यह फैसला याचिकाकर्ता ओनाली ढोलकावाला के लिए बड़ी राहत बनकर आया है. ढोलकावाला ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी खुद की दुकान खोलने से लगातार रोका जा रहा है, क्योंकि कुछ स्थानीय लोग मुस्लिम व्यापारी को इलाके में व्यापार नहीं करने देना चाहते.

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ढोलकावाला ने 2016 में चंपानेर दरवाजा के पास दो हिंदू भाइयों से कानूनी रूप से दुकान खरीदी थी, लेकिन यह क्षेत्र ‘गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1991’ के अंतर्गत आता है, जो संपत्ति लेन-देन को नियंत्रित करता है और यह कोई जमीन जायदाद खरीदने के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य है. उन्होंने हाईकोर्ट की मदद से 2020 में बिक्री दस्तावेज़ रजिस्टर्ड करवाया था.

इसके बावजूद, इलाके के कुछ लोगों ने मुसलमान को संपत्ति बेचने का विरोध करते हुए इसका रद्दीकरण मांगते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका दावा था कि मुस्लिम को संपत्ति देने से इलाके में आबादी का संतुलन बिगड़ जाएगा और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हालांकि, फरवरी 2023 में हाईकोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और दो याचिकाकर्ताओं पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि वे ‘संपत्ति के कानूनी स्वामी को उसके अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं’. इसके बाद भी, स्थानीय निवासियों ने ढोलकावाला को दुकान खोलने नहीं दिया और दुकान के गेट पर मलबा फेंककर बाधा पहुंचाई.

इस पर ढोलकावाला को एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा. उन्होंने याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग की ताकि वह दुकान की मरम्मत करा सकें और अपना कारोबार शुरू कर सकें. उन्होंने यह भी बताया कि कई बार स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला.

कोर्ट ने इस पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘व्यक्ति को उसकी कानूनी रूप से खरीदी गई संपत्ति का उपयोग करने से रोकना संविधान और कानून का उल्लंघन है. राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उसका वैध हक दिलाए.’

Saad Omar

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...

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Location :

Gandhinagar,Gujarat

homenation

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