Last Updated:March 28, 2025, 15:24 IST
How to Change Burnt Note : अगर आपके पास रखा नोट जल जाए या फिर कटा-फटा अथवा उस पर होली के रंग लग जाएं तो भी आप उसे बैंक में वापस करके पैसे ले सकते हैं. ऐसे नोट को वापस करने को लेकर आरबीआई ने बाकायदा नियम बना रखे...और पढ़ें

रिजर्व बैंक कटे-फटे और जले नोट बदलने का भी मौका देता है.
हाइलाइट्स
जले हुए नोट बैंक में बदले जा सकते हैं.50% तक जले नोट बैंक में बदले जा सकते हैं.20 कटे-फटे नोट एक बार में बदले जा सकते हैं.नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा के घर के बाहर पिछले दिनों जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद लोगों के मन में इस बात को लेकर तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बैंक जले नोटों को भी बदल देते हैं और कितना जला हुआ नोट बदला जा सकता है. इसे लेकर रिजर्व बैंक के नियम क्या कहते हैं और आप कितने मूल्य के जले हुए नोटों को बदला जा सकता है.
आरबीआई ने कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के लिए बाकायदा नियम बनाए हैं, जिसका पालन हर बैंक को करना होता है. इसे लेकर ग्राहकों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं. आरबीआई के सर्कुलर में लिखा है कि कितने कटे-फटे, पुराने या जले हुए नोट को बदला जा सकता है. इन नोटों पर अगर होली के दौरान रंग लग गया हो तो भी उसे बदला जा सकता है. इन नोटों को किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में बदल सकते हैं.
क्या कहता है आरबीआई का सर्कुलर
रिजर्व बैंक ने साल 2017 में नोटों को बदलने को लेकर सर्कुलर जारी किया था. इसमें कहा गया था कि कोई भी बैंक कटे-फटे या पुराने नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. भले ही वह सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, लेकिन इस सर्कुलर में बैंकों के लिए भी कुछ सहूलियत दी गई थी जिसमें बताया था कि अगर ज्यादा खराब हालत के नोट हों तो उन्हें बदला नहीं जा सकता है. ऐसे नोटों को बैंक में बदलने के बजाय आरबीआई के निर्धारित ब्रांच में जमा करना होता है.
कब इनकार कर सकते हैं बैंक
बैंक को अगर ये लग जा कि नोट को जानबूझकर जलाया या काटा-फाड़ा गया है तो बैंक इसे बदलने से इनकार कर सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी बैंक पर राजनीतिक संदेश या नारा लिखा हो तो बैंक ऐसे नोट लेने से भी इनकार कर सकते हैं. ऐसे नोटों को वैलिड नहीं माना जाता है. इसके अलावा अगर किसी नोट पर उसे जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम कट-फट जाए या जल जाए अथवा गारंटी क्लॉज, गवर्नर के साइन या फिर वॉटरमार्क का हिस्सा कट-फट जाए या जल जाए तो उसे भी बैंक लेने से इनकार कर सकते हैं.
कितना जला नोट चल जाएगा
आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी नोट का हिस्सा 50 फीसदी तक जला हो तो उसे बैंक में बदला जा सकता है. इससे ज्यादा जलने पर बैंक उसे स्वीकार नहीं करेंगे और उन्हें जांचने के लिए आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जमा करना होगा. जांच के बाद रिजर्व बैंक आपको इस नोट की वैल्यू का कुल हिस्सा वापस कर सकते हैं. मान लीजिए आपने 500 के जले नोट दिए हैं तो आरबीआई इसके एवज में 300 रुपये दे सकता है.
आसानी से बदल जाते हैं ऐसे नोट
आरबीआई का नियम कहता है कि अगर कोई नोट बहुत ही ज्यादा खबरा है तो उन्हें सिर्फ कुछ ही बैंकों में बदला जा सकता है. अगर ऐसे नोट जिनका कुछ हिस्सा गंदा या फटा है, लेकिन उन्हें पहचाना जा सकता है तो उसे किसी भी बैंक में बदला जा सकता है. नोट के कटे-फटे हिस्से गायब हैं तो उसकी पहले जांच की जाती है और फिर बैंक उसे स्वीकार कर सकते हैं. अगर किसी नोट पर तेल या रंग के दाग लगे हैं, लेकिन नंबर पैनल ठीक हैं तो भी बैंक उसे बदलकर आपको मूल्य वापस कर सकते हैं.
एक बार में बदल सकते हैं कितने नोट
रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि एक बार में सिर्फ 20 कटे-फटे या जले नोटों को ही बदला जा सकता है. अगर नोट बड़े वैल्यू के हैं तो इनकी कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर नोटों की संख्या इससे ज्यादा या फिर अमाउंट ज्यादा है तो फिर नोट बदलने के लिए ब्रांच मैनेजर को लिखित आवेदन देना होगा और उनकी अनुमति के बाद ही इसे बदला जा सकता है. अगर बैंक इससे इनकार करते हैं तो आप आरबीआई के कस्टमर केयर नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर crpc@rbi.org.in पर मेल करके शिकायत कर सकते हैं.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
March 28, 2025, 15:24 IST