बंगाल में राष्ट्रपति शासन? SC में सुनवाई आज, वक्फ कानून पर AIMPLB का हल्ला बोल

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Last Updated:April 22, 2025, 09:43 IST

Murshidabad Violence LIVE:

बंगाल में राष्ट्रपति शासन? SC में सुनवाई आज, वक्फ कानून पर AIMPLB का हल्ला बोल

मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है. (पीटीआई)

नई दिल्ली. मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. पश्चिम बंगाल के निवासी देवदत्त माजी और मणि मुंजाल ने इस महीने वक्फ या इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्ती के विनियमन और प्रबंधन के लिए नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हिंदुओं पर कथित हमलों का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है.

वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इसे 2021 विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने की लंबित याचिकाओं के साथ सुना जाए. जस्टिस भूषण आर गवई और एजी मसीह की पीठ ने जैन से पूछा, “आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक रिट जारी करें. वैसे भी, हम पर विधायी और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है.”

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों के संदर्भ में बेंच की यह टिप्पणी आई है. धनखड़ ने 8 अप्रैल के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई है. धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को “सुपर संसद” कहा और अनुच्छेद 142 के तहत इसके असाधारण अधिकारों को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ “परमाणु मिसाइल” करार दिया.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

April 22, 2025, 09:41 IST

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