हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी करें, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

1 week ago

Last Updated:August 14, 2025, 15:42 IST

हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी करें, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेशसुप्रीम कोर्ट में SIR मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग (ईसी) को आदेश दिया कि वह 19 अगस्त तक उन 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे, जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि ईसी को यह भी बताना होगा कि उन वोटरों के नाम किन कारणों से हटाए गए. मामले की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी.

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 14, 2025, 15:26 IST

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