16 की मुस्लिम लड़की, 21 का लड़का… SC बोला- मर्जी से शादी तो NCPCR का दखल नहीं

3 hours ago

Last Updated:August 19, 2025, 17:00 IST

16 की मुस्लिम लड़की, 21 का लड़का… SC बोला- मर्जी से शादी तो NCPCR का दखल नहींसुप्रीम कोर्ट (File Photo)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े अहम केस में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का कोई रोल नहीं है. आयोग न तो पक्षकार था और न ही आदेश को चुनौती देने का अधिकार रखता है. मामला 2022 का है. एक 21 साल के युवक ने 16 साल की मुस्लिम लड़की से शादी की थी. दोनों ने दावा किया कि यह शादी उनकी मर्जी से हुई. परिवारों से खतरा महसूस हुआ तो कपल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने उनकी शादी को वैध माना और सुरक्षा देने का आदेश दिया. इसी आदेश को एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. आयोग ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी के लिए योग्य नहीं हो सकती. केवल पर्सनल लॉ के आधार पर उसे शादी का अधिकार देना गलत है.

NCPCR क्यों बीच में कूद रहा? SC का सवाल

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और अन्य जज बैठे थे. सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सख्त लहजा अपनाया. उन्होंने पूछा- जब दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दी है, तो आयोग बीच में क्यों आ रहा है? अदालत ने कहा कि सुरक्षा देना हाईकोर्ट का फैसला है, उस पर एनसीपीसीआर रोक नहीं लगा सकता.

जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि अगर दो बच्चों को हाईकोर्ट संरक्षण देता है, तो आयोग यह नहीं कह सकता कि उन्हें सुरक्षा न दी जाए. अदालत ने माना कि इस केस में किसी बड़े कानूनी सवाल की गुंजाइश नहीं है.

आयोग के वकील लगातार यह दलील देते रहे कि असली मुद्दा शादी की उम्र है. उनका कहना था कि कानून के मुताबिक लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला उम्र पर बहस का नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सुरक्षा पर सवाल उठाने का है.

इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अर्जी भी खारिज कर दी. अदालत ने साफ कहा कि कोई भी संस्था सिर्फ इसलिए दखल नहीं दे सकती क्योंकि उसका नजरिया अलग है.

Deepak Verma

Deepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He...और पढ़ें

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 19, 2025, 17:00 IST

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